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जीवन बीमा के लिए अधिक प्रीमियम नहीं देना चाहते तो सरकारी योजना PMJJBY का ऐसे लें लाभ
Deepa Sahu
6 Jun 2021 12:31 PM GMT
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महामारी के इस दौर में हर किसी के पास जीवन बीमा (Life Insurance) होना बहुत जरूरी है।
नई दिल्ली, महामारी के इस दौर में हर किसी के पास जीवन बीमा (Life Insurance) होना बहुत जरूरी है। दुखद घटना घट जाने पर यह परिजनों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करता है। अगर आप जीवन बीमा के लिए अधिक प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते, तो नाम मात्र प्रीमियम वाली सरकारी बीमा योजना का भी लाभ ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने सस्ते प्रीमियम वाली जीवन बीमा स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) चला रखी है। इस योजना में 55 साल तक लाइफ कवर मिलता है।
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana हर भारतीय के लिए है। इस स्कीम में 18 से 50 साल तक के वयस्क शामिल हो सकते हैं। यह बीमा कवर दूसरे लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही मिलता है। ग्राहक इस बीमा का लाभ तभी ले सकते हैं, जब बैंक में saving account हो। इस योजना में 2 लाख रुपए तक Bima cover मिल सकता है।
मात्र 330 रुपये सालाना प्रीमियम
PMJJBY में सालाना प्रीमियम मात्र 330 रुपये है। इसमें 2 लाख रुपये का Insurance cover मिलता है। इसका हर साल रिन्युअल होता है। बीमा की मियाद 1 जून से 31 मई के बीच होती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कोई बीमाधारक अगर प्रीमियम नहीं भर पाता, तब भी वह दोबारा सालाना प्रीमियम देकर इसमें वापसी कर सकता है। हालांकि, इसके लिए उसे अपनी अच्छी सेहत का सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा।
इस तरह मिलेगा क्लेम
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमाधारक के साथ अनहोनी होने पर नॉमिनी क्लेम फॉर्म मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ भरकर उस बैंक से क्लेम ले सकता है, जहां बैंक खाता है। इस पर नॉमिनी को 2 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस योजना में Life cover 55 साल की उम्र तक मिलता है। योजना में अनहोनी पर इंश्योरेंस कवर मिलता है। यहां बता दें कि कोई भी ग्राहक सिर्फ एक बैंक अकाउंट और एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही इस स्कीम का लाभ सकता है।
सिर्फ सात दिनों में मिलेगा क्लेम
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत लंबित दावों का निस्तारण अब सिर्फ सात दिनों में होगा। पहले इस काम में 30 दिन लग रहे थे। वहीं, बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच दावा निस्तारण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले में इलाज करने वाले डॉक्टर का प्रमाण पत्र और डीएम या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा क्लेम को पास किया जा सकेगा।
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