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बाइक या स्कूटर पर बच्चे को हेलमेट लगाकर नहीं बैठाते तो आपको लग सकता है जुर्माना, जानें नियम

Apurva Srivastav
1 April 2021 8:24 AM GMT
बाइक या स्कूटर पर बच्चे को हेलमेट लगाकर नहीं बैठाते तो आपको लग सकता है जुर्माना, जानें नियम
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अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने स्कूटर या बाइक पर पूरे परिवार को बैठाकर घूमते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है

अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने स्कूटर या बाइक पर पूरे परिवार को बैठाकर घूमते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है नहीं तो आपका बड़ा चालान कट सकता है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप दो लोगों के अलावा अपने बाइक या स्कूटर पर चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बिठाते हैं तो उसपर फाइन लगाया जा सकता है.

दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी में गिना जाता है. ऐसे में यदि आप दो लोग बाइक पर जा रहे हैं और साथ में कोई बच्चा भी है जिसकी उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है. इसके साथ ही यदि सिंगल व्यक्ति चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बाइक या स्कूटर पर बैठा कर ले जा रहा है तो उसे हेलमेट पहनाना जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसपर सेक्शन 194A के तहत 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
ऐसे दोपहिया वाहन चला सकते हैं बच्चे
अगर आपके बच्चे दोपहिया वाहन खरीदने की जिद कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि देश में दो लेवल पर लाइसेंस दिया जाता है जिसमें पहला 16 से 18 साल तक का है और दूसरा लेवल 18 से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है. इसमें 16 से 18 साल तक के बच्चे केवल बिना गियर बाले बाइक और स्कूटर को चला सकते हैं और इसका इंजन मैक्सिमम 50cc का होना चाहिए. वहीं 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए इस तरह की कोई शर्त नहीं है.
हॉर्न बजाने और मोबाइल पर बात करने पर भी जुर्माना
बाइक और स्कूटर चलाने के दौरान आमतौर पर लोग मोबाइल से बात करने लगते हैं लेकिन ऐसा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है. कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग साइलेंट जोन में चल रहे होते हैं और कॉल आ जाती है तो हम साइड में बाइक को लगाकर मोबाइल पर बात करने लगते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और साथ ही साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर भी 1000 रुपये का चालान कट सकता है.
जानें किस चीज पर लगेगा कितना जुर्माना
हाल ही में सरकार ने New Traffic Rules 2020 को लागू किया है. इसके तहत यदि कोई व्यक्ति रेड लाइट को तोड़ता है तो उसे 500 रुपये, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये, ओवर स्पीडिंग पर 1000 रुपये, सड़क पर स्टंटबाजी करने पर 5000 रुपये, रेसिंग करने पर 5000 रुपये, हेलमेंट न पहनने पर 1000 रुपये और तीन महीने तक लाइसेंस रद्दीकरण और बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.


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