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पुराने घर को बेचकर नया घर खरीदे तो जानिए Tax को लेकर क्या नियम

Teja
16 Jan 2022 9:33 AM GMT
पुराने घर को बेचकर नया घर खरीदे तो जानिए Tax को लेकर क्या नियम
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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचाया जा सकता है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | पिछले कुछ समय में हाउस प्रॉपर्टी (Real Estate) की बिक्री में अच्छी-खासी तेजी देखी जा रही है. खासकर मेट्रो सिटीज और बड़े शहरों में रियल एस्टेट की स्थिति में सुधार की रफ्तार ज्यादा बेहतर है. इस तेजी के दो प्रमुख कारण हैं. पहला होम लोन (Home Loan) पर इंट्रेस्ट रेट इस समय करीब एक दशक के न्यूनतम स्तर पर है. दूसरा कई राज्य सरकारों ने रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के मकसद से स्टाम्प ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है. ऐसे में आप अगर अपने लिए नया घर खरीदते हैं या फिर पुराने घर को अपग्रेड करने के बारे में सोचते हैं तो टैक्स संबंधी नियम को जान लेना जरूरी है.

अगर आप किसी भी असेट की बिक्री करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है. हाउस प्रॉपर्टी भी असेट क्लास के अंतर्गत आता है. असेट क्लास के लिए 36 महीने तक की होल्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) के तहत आता है. वहीं, 36 महीना से ज्यादा होने पर वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के तहत आता है. वित्त वर्ष 2017-18 से अचल संपत्ति जैसे जमीन, हाउस प्रॉपर्टी के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG की लिमिट घटाकर 24 महीने कर दी गई है. दूसरे शब्दों में 24 महीने के बाद अगर घर या जमीन बेचते हैं और उससे कमाई होती है तो वह LTCG के अंतर्गत आएगा.
कैपिटल गेन पर टैक्स लगता है
इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर कैपिटल गेन कमाते हैं तो यह टैक्सेबल होगा. हालांकि, उस पैसे से नया घर खरीदने पर टैक्स में राहत मिलेगी. ऐसे मामले में सेक्शन 54 और 54-F के तहत राहत मिलती है. हालांकि, इसके कुछ कंडीशन भी हैं. इस बजट से पहले टैक्स प्रफेशनल्स नियमों में कुछ बदलाव की मांग कर रहे हैं.
>> अगर प्रॉपर्टी खरीदने के 2 सालों के भीतर उसे बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 30 फीसदी है.
>> अगर 24 महीने बाद रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो 20 फीसदी का LTCG लगता है. हालांकि इसमें एग्जेम्पशन की सुविधा दी गई है.
>> आप जिस दिन अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, उसके एक साल पहले या अगले दो सालों तक अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एग्जेम्पशन का फायदा उठाया जा सकता है. अगर नई प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो यह काम 3 सालों के भीतर पूरा होना चाहिए, तभी कैपिटल गेन पर टैक्स में राहत मिलेगी.
>> मैक्सिमम कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का हो सकता है. इसके अलावा एक इंडिविजुअल लाइफटाइम में केवल एकबार इस टैक्स बेनिफिट को उठा सकता है.


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