अगर आपके भी पीएफ खाते में हैं पैसे तो जरूर पढ़ लें ये खबर, 1 अप्रैल से बदल चुके हैं नियम
बिजनेस: आपके भविष्य निधि से जुड़े नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गए हैं। इसी महीने से लागू होने वाले इस नियम से पीएफ ग्राहकों को काफी फायदा होगा. यह क्या है विस्तार से पढ़ें.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव हुआ है। अभी तक आपको नौकरी बदलते समय पीएफ खाते में जमा पैसा ट्रांसफर करना पड़ता था। इसके लिए एक फॉर्म भरकर जमा करना होता था. लेकिन अब इसका नियम बदल गया है.
अब पीएफ ट्रांसफर का झंझट खत्म. अब से नौकरी बदलने पर पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। यानी पीएफ ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 31 (फॉर्म 31) भरने की जरूरत नहीं होगी।
कारोबारी साल 2025 से नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अकाउंट अपने आप किसी दूसरी कंपनी (नियोक्ता) के पास ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पीएफ खाताधारकों का काम काफी आसान हो जाएगा.
ज्ञात हो कि ईपीएफ नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 12% पीएफ में योगदान करना होता है और नियोक्ताओं को भी इस योगदान के बराबर योगदान करना होता है।