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आपको भी नहीं मिला अपने आइटीआर के रिफंड का पैसा तो हो सकती है यह बड़ी गलतियां

Tara Tandi
4 Sep 2023 4:56 AM GMT
आपको भी नहीं मिला अपने आइटीआर के रिफंड का पैसा तो हो सकती है यह बड़ी गलतियां
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,वेतनभोगी आयकरदाताओं के लिए रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। कई लोगों के रिटर्न प्रोसेस हो चुके हैं और उन्हें रिफंड भी मिल चुका है। जिन लोगों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है उनके खाते में रिफंड राशि नहीं आने के कई संभावित कारण हो सकते हैं। आईटीआर रिफंड में देरी का कारण निर्धारित करने और उचित कार्रवाई करने के लिए इन संभावनाओं की जांच करना महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग से आने वाले ई-मेल और पत्रों पर नजर रखें. यदि उनके माध्यम से कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी जाए तो तत्काल उपलब्ध कराएं।
आईटीआर अभी भी सत्यापन प्रक्रिया में है
अगर आईटीआर अभी भी प्रोसेस में है तो आपको रिफंड देर से मिल सकता है। आईटीआर प्रोसेस करने में आमतौर पर कुछ दिन लग जाते हैं। यदि आपको अपना आईटीआर दाखिल किए हुए काफी समय हो गया है और आपको अभी तक अपना रिफंड नहीं मिला है, तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रिफंड की स्थिति की जांच करनी चाहिए। सटीकता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईटीआर दाखिल करने के कुछ मामले आयकर विभाग के माध्यम से जांच के लिए जाते हैं। यदि आपका रिटर्न जांच प्रक्रिया के तहत है, तो आईटीआर रिफंड खाते में जमा होने में समय लगेगा।
आईटीआर रिफंड पात्रता
आपको यह भी जांचना होगा कि आप रिफंड पाने के पात्र हैं या नहीं। आपको आयकर रिटर्न रिफंड तभी प्राप्त होगा जब आयकर विभाग आपके आयकर रिटर्न को संसाधित करता है और आपको इसके लिए पात्र बनाता है। एक बार जब आयकर विभाग आपकी पात्रता की पुष्टि कर देता है, तो रिफंड आमतौर पर चार सप्ताह के भीतर जमा कर दिया जाता है।
ग़लत बैंक खाता
अगर आपने रिटर्न फाइल करते समय गलत बैंक डिटेल दी है तो टैक्स रिफंड आपके खाते में नहीं आएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपके बैंक खाते में पंजीकृत नाम आपके पैन कार्ड के विवरण से मेल खाना चाहिए। रिफंड उस बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसका उल्लेख आपने अपने आईटीआर में किया है।
आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन
आईटीआर रिफंड केवल तभी जारी किया जाएगा जब आईटीआर दाखिल करने के बाद ई-सत्यापित किया जाएगा क्योंकि आईटीआर दाखिल करने और रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया में यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। सभी करदाताओं को अपना आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
पिछले वित्तीय वर्ष का बकाया
अगर आपके ऊपर पिछले वित्तीय वर्ष का कुछ बकाया है तो आपको आईटीआर रिफंड में देरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामले में आपके रिफंड का उपयोग उन बकाया राशियों के निपटान के लिए किया जाएगा। हालाँकि, आपको सूचना सूचना के माध्यम से इसके बारे में विधिवत सूचित किया जाएगा।
फॉर्म 26एएस में बेमेल जानकारी
करदाताओं को पता होना चाहिए कि फॉर्म 26एएस आपके पैन के खिलाफ भुगतान किए गए सभी करों का एक समेकित विवरण है। यदि आपके रिटर्न में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) विवरण और फॉर्म 26AS में टीडीएस विवरण के बीच कोई मेल नहीं है, तो इससे रिफंड में देरी हो सकती है।
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