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डेडलाइन से पहले UAN को आधार से लिंक नहीं किया तो बढ़ जाएगी मुश्किलें, जाने प्रोसेस

Bhumika Sahu
29 Nov 2021 7:13 AM GMT
डेडलाइन से पहले UAN को आधार से लिंक नहीं किया तो बढ़ जाएगी मुश्किलें, जाने प्रोसेस
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UAN Aadhaar Link Online Process: UAN को आधार से लिंक करने की समय सीमा पहले 31 मई 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 किया गया था. फिर इसे बढ़ा कर 30 नवंबर 2021 किया गया है. यानी इसकी अंतिम तारीख कल 30 नवंबर है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। ईपीएफ होल्डर्स (EPF Account Holders) के लिए काम की खबर है. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार नंबर (Aadhaar) से लिंक करना अनिवार्य हो गया है. UAN को आधार से लिंक करने की डेडलाइन कल यानी 30 नवंबर 2021 है. ऐसे में, अगर आपने अब तक UAN को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आज ही कर लें.

अगर आपने डेडलाइन से पहले UAN को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 दिसंबर 2021 से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इससे आप अपने वेतन का मासिक हिस्सा ईपीएफ खाते में नहीं डाल पाएंगे. इतना ही नहीं, आपको प्रोविडेंट फंड से भी पैसा निकालने में भी दिक्कतें आएगी. UAN को आधार से लिंक करने की समय सीमा पहले 31 मई 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 किया गया था, जिसे पिछली बार 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया था.
इस तरह EPF और Aadhaar करें लिंक
हालांकि, इसके लिए बेहद परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि UAN के साथ Aadhaar को घर बैठे चार तरीकों से लिंक किया जा सकता है. पहला मेंबर सेवा पोर्टल के जरिए, दूसरा उमंग ऐप के माध्यम से, तीसरा EPFO के e-KYC पोर्टल पर ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए और चौथा EPFO के e-KYC पोर्टल पर बॉयोमीट्रिक क्रेडेंशियल के माध्यम से.
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
1. इसके लिए EPFO Member e-SEWA के पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं.
2. वहां UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें.
3. इसके बाद Manage टैब में जाकर KYC पर क्लिक करें.
4. यहां नया पेज खुलेगा. Add KYC पर अपना Aadhaar नंबर और पैन नंबर (PAN) डालें.
5. यहां आपको Pending KYC Tab में अपनी डिटेल्स नजर आएंगी.
6. यहां से EPFO लिंकिंग को अप्रूव करेगा, जिसके बाद आपके आधार की जानकारी Approved KYC टैब में आ जाएगी और इस तरह आपका आधार ईपीएफ से लिंक हो जाएगा.


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