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अगर एटीएम से निकल जाएं फटे हुए नोट, तो ऐसे कर सकते हैं बैंक में शिकायत,' यहाँ जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Tulsi Rao
25 March 2022 8:57 AM GMT
अगर एटीएम से निकल जाएं फटे हुए नोट, तो ऐसे कर सकते हैं बैंक में शिकायत, यहाँ जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
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एटीएम से निकले फटे नोट को आसानी से बदलवा भी सकते हैं. आइए जानते हैं इसका प्रोसेस.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आज के समय में ज्यादातर लोग एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. एटीएम की मदद से कभी भी कैश निकाला जा सकता है. लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां एटीएम से पैसे निकालते समय फटे हुये नोट निकले हैं. अगर ऐसा आपके साथ होता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप एटीएम से निकले फटे नोट को आसानी से बदलवा भी सकते हैं. आइए जानते हैं इसका प्रोसेस.

ऐसे बदल सकते हैं फटे हुए नोट
अगर एटीएम से कटे-फटे नोट निकले हैं तो उन्हें बदलने के लिए आपको उस बैंक में शिकायत करनी होगी, जिसके एटीएम से आपने कैश निकाला है. इस शिकायत में पैसा निकालने की तारीख, समय और ATM की लोकेशन लिखनी होगी. साथ ही आपको पैसा निकालने का स्लिप अटैच करना होगा. अगर आपके पास स्लिप नहीं है तो आपको अपने मोबाइल पर आए मैसेज की डिटेल देना होगा. दरअसल, आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार कोई भी सरकारी बैंक नोट बदलने से माना नहीं कर सकते. ऐसे में अब आप आसानी से कटे-फटे नोट बदलवा सकते हैं और इस प्रक्रिया में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है.
बैंक ने दी जानकारी
इसकी जानकारी देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI दे चुका है. एक ग्राहक की शिकायत पर SBI ने जानकारी देते हुए बताया कि इस स्थिति में ग्राहक को क्या कदम उठाना चाहिए. SBI ने कहा कि 'कृपया ध्यान दें कि हमारे एटीएम में लोड होने से पहले नोटों को अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों के माध्यम से जांचा जाता है. इसलिए गंदे / कटे-फटे नोट का वितरण असंभव है. हालांकि, आप हमारी किसी भी शाखा से नोट बदलवा सकते हैं.
कैसे दर्ज कराएं शिकायत?
बैंक ने बताया है कि https://crcf.sbi.co.in/ccf/ under General Banking// Cash Related category में आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं. यह लिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के लिए है. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, कोई भी बैंक एटीएम से निकले कटे-फटे नोट को बदलने से इंकार नहीं कर सकता. साथ ही इसके बावजूद अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती हैं. कस्टमर की शिकायत के आधार पर बैंक को 10 हजार तक का हर्जाना भी भरना पड़ सकता है.


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