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PM Kisan का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में हो गई है कोई चूक, तो बहुत आसानी से कर सकते है सुधार, जानें पूरी प्रक्रिया

Tara Tandi
31 Oct 2020 12:16 PM GMT
PM Kisan का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में हो गई है कोई चूक, तो बहुत आसानी से कर सकते है सुधार, जानें पूरी प्रक्रिया
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आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है लेकिन उसमें किसी तरह की चूक हो गई है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | नई दिल्ली, आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है लेकिन उसमें किसी तरह की चूक हो गई है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पीएम किसान के ऑनलाइन पोर्टल से अगर आपने यह फॉर्म भरा है तो आप खुद इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जरूरी तब्दीली कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया काफी आसान है और आप घर बैठे इसे कर सकते हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया के तहत आप अपने आधार नंबर में किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकते हैं क्योंकि फॉर्म में किसी तरह का सुधार आधार नंबर प्रविष्ट करने के बाद ही किया जा सकेगा।

PM Kisan Scheme के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं सुधार

1. सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर लॉग ऑन करें।

2. इसके बाद आपको 'Farmers Corner' पर जाना है।

3. यहां आपको 'Updation of Self Registration' के लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपके समक्ष एक नया पेज खुलकर आएगा।

5. इस पेज पर आपको आधार कोड के साथ कैप्चा कोड डालने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।

6. इसके बाद जो नया पेज आएगा, उसमें आप अपने विवरण में तब्दीली कर पाएंगे।

7. आप इसके तहत बैंक खाते से जुड़े विवरण, पता जैसे विवरण में सुधार कर पाएंगे।

पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme)

नॉन-सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज में राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, बैंकों और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के कर्मचारी शामिल होते हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इस स्कीम का लक्ष्य देश के अन्नदाताओं की आमदनी में बढ़ोत्तरी करना है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। सरकार यह राशि तीन बराबर किस्त में सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित करती है।

हालांकि, यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इस स्कीम का लाभ तभी प्राप्त होगा, अगर आप सरकार द्वारा तय पात्रता शर्तों के अंतर्गत आते हैं। इसके मुताबिक अगर आप डॉक्टर, वकील और इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल हैं लेकिन खेती करते हैं तो आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी संसदीय पद पर हैं या रह चुके हैं तो भी आपको इस स्कीम के तहत लाभ नहीं मिलेगा।

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