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Business बिज़नेस : भारी बारिश के कारण ट्रेन सेवाओं में देरी हो रही है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मुंबई में रेलवे ट्रैक पर मछलियां तैरती देखी जा सकती हैं. ट्रेन लेट होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
ऐसे में ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होने पर यात्रियों को टिकट रिफंड का अधिकार है। आज हम आपको भारतीय रेलवे की ट्रेन टिकट रिफंड पॉलिसी के बारे में बताएंगे। यदि आप जिस ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं वह 3 घंटे से अधिक विलंबित है, तो आप आसानी से रिफंड का अनुरोध कर सकते हैं। हालाँकि, यह सुविधा कन्फर्म तत्काल टिकट वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कन्फर्म तत्काल टिकट है तो आप रिफंड का दावा नहीं कर सकते।
रिफंड का अनुरोध करने के लिए, उन्हें अपने टिकट की रसीद देनी होगी। आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टीडीआर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप ऑफ़लाइन यानी चेकआउट के समय भी रिफंड का अनुरोध कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, टीडीआर दाखिल करने के 90 दिनों के भीतर रिफंड राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
सबसे पहले आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
अब “सर्विसेज” विकल्प पर जाएं और “सबमिट टिकट डिपॉजिट रसीद (टीडीआर)” पर क्लिक करें।
फिर "माई ट्रांजेक्शन" टैब से "टीडीआर फ़ाइल" विकल्प चुनें।
अब आपको दावा दायर करना होगा। एक बार आपका आवेदन स्वीकार हो जाने पर, आपको कुछ दिनों के भीतर अपना रिफंड प्राप्त हो जाएगा।
हम आपको सूचित करते हैं कि टिकट उसी बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा जिससे टिकट बुक किया गया था। ऑफ़लाइन टिकट वापस करते समय, बैंक विवरण की आवश्यकता होती है।
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