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PAN को आधार से लिंक नहीं किया तो अब ITR भरने पर टैक्सपेयर्स को होगा 6000 रुपये का नुकसान

Apurva Srivastav
9 July 2023 2:20 PM GMT
PAN को आधार से लिंक नहीं किया तो अब ITR भरने पर टैक्सपेयर्स को होगा 6000 रुपये का नुकसान
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आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की समयसीमा खत्म हो गई है. आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की थी। अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड बेकार हो गया है. यानी आपको इससे जुड़े जरूरी काम करने में परेशानी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. आइये समझते हैं कैसे?
31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करनी होगी
करदाताओं को 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर दाखिल करना होगा। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स की समयसीमा खत्म होने में एक महीने से भी कम समय बचा है और पैन कार्ड को एक्टिवेट करने में अधिकतम 30 दिन लगेंगे। यदि कोई पैन कार्ड वर्तमान में निष्क्रिय है, तो जुर्माना अदा करने के बाद इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। ऐसे में जब तक पैन कार्ड एक्टिवेट नहीं हो जाता, तब तक आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा चूक जाने की आशंका है.
कितना लगेगा जुर्माना
जिन लोगों का पैन और आधार लिंक नहीं होने के कारण 1 जुलाई से पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, उन्हें आईटीआर दाखिल करते समय सबसे बड़ा नुकसान होगा। आयकर विभाग की वेबसाइट पर आपका पुराना पैन कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपको 1000 रुपये का भुगतान करना होगा लेकिन इस प्रक्रिया में 1 महीने का समय लगेगा, जबकि टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं और कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 5000 रुपये लेट फीस देनी होगी. ऐसे में अगर आप पैन एक्टिवेट करते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको आईटीआर लेट फीस 5000 रुपये और आधार-पैन लिंकिंग के लिए 1000 रुपये चुकाने होंगे. यानी 6000 रुपये का झटका लगेगा. हालांकि, अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो देर से आईटीआर दाखिल करने पर आपको 1,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। इसका मतलब है कि 6 हजार रुपये की जगह.
तभी आपको पैन को आधार से लिंक करने की इजाजत मिलेगी.
आप आईटीआर तभी दाखिल कर पाएंगे जब आपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए जुर्माना पहले ही चुका दिया हो। यानी अगर आपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए 30 जून तक जुर्माना भर दिया है, तभी आपको पैन को आधार से लिंक करने की अनुमति मिलेगी। आयकर विभाग के ट्वीट के मुताबिक, अगर 30 जून तक लिंक करने का जुर्माना भर दिया गया है और पैन लिंक नहीं हुआ है तो विभाग इस पर विचार करेगा. यदि आपने किसी लंबित टैक्स रिफंड का दावा करने के लिए पैन को आधार से लिंक करने से पहले आईटीआर दाखिल किया है, तो आपको पैन-आधार लिंक होने तक आयकर रिफंड नहीं मिलेगा।
ऐसे एक्टिवेट करें PAN
1. पैन और आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट में लॉग इन करें।
2. लॉग इन करने के बाद पैन को आधार से लिंक करने के विकल्प पर क्लिक करें।
3. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपसे निजी जानकारी मांगी जाएगी. इसे आपको भरना होगा. सभी कॉलम भरने के बाद 1000 रुपये जुर्माने की राशि भरनी होगी.
4. जुर्माने की रकम का भुगतान आप ई-पे टैक्स के जरिए कर सकते हैं. इसके बाद इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी.
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