व्यापार

इनकम टैक्स का नोटिस अगर आपके पास भी आया है, तो दे सकते हैं ऑनलाइन जवाब, जानिए

Bhumika Sahu
18 Nov 2021 6:00 AM GMT
इनकम टैक्स का नोटिस अगर आपके पास भी आया है, तो दे सकते हैं ऑनलाइन जवाब, जानिए
x
टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बताया कि मौजूदा आयकर कानून के अनुसार इसका जवाब देने की समय सीमा 30 दिन है। अगर आप निर्धारित समय अवधि के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अगर आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय करदाता द्वारा फाइल किए गए रिटर्न की रकम और इनकम टैक्स विभाग द्वारा कैलकुलेट की गई रकम में कोई अंतर होता है तो विभाग द्वारा करदाता को एक डिमांड नोटिस भेज सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ITR प्रोसेस करने के बाद टैक्स डिमांड नोटिस टैक्सपेयर को भेजा जाता है। धारा 139(9) के तहत लिखित में कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो आपको नोटिस मिल सकता है। ईमेल और SMS के माध्यम से इसके बारे में एक सूचना नोटिस भेजा जा सकता है। आप सरकार की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने खाते में डिमांड नोटिस पा सकते हैं।

टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बताया कि मौजूदा आयकर कानून के अनुसार, इसका जवाब देने की समय सीमा 30 दिन है। अगर आप निर्धारित समय अवधि के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जैन ने बताया कि इनकम टैक्स नोटिस का जवाब देने के लिए किसी प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की राय लेना ज्यादा सही रहेगा।
अगर वह व्यक्ति जिसे डिमांड के लिए धारा 156 कर नोटिस जारी किया गया है, समय सीमा के भीतर मांग की गई राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, तो निर्धारिती निम्नलिखित दंड मिल सकता है:
धारा 220 के तहत ब्याज
धारा 156 टैक्स नोटिस के तहत दी की गई 30 दिनों की समय की समाप्ति के बाद प्रत्येक माह या उसके हिस्से में 1 फीसद की दर से ब्याज देय है।
धारा 221 के तहत जुर्माना
निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती पर धारा 221 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन यह डिमांड नोटिस में मांगी गई राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपको इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है तो आप सरकार के नए इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर टैक्स नोटिस का जवाब दे सकते हैं।
कैसे दें नोटिस का जवाब?
सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें
'e-file' टैब पर क्लिक करें और 'Response to outstanding Tax Demand' विकल्प को चुनें।
अब आपके स्क्रीन पर प्रति वर्ष के हिसाब से टैक्स डिमांड के बारे में जानकारी दी गई होगी। इसमें असेसमेंट ईयर, सेक्शन कोड (जिसके तहत यह नोटिस जारी की गई है), डिमांड आइडेंटिफिकेशन नंबर और डिमांड नोटिस आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी।
सही असेसमेंट ईयर का जवाब देने के लिए आपको इस ईयर के कॉलम में 'Submit' बटन पर क्लिक करना होगा।
इसमें उन्हें तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। इसमें पहला विकल्प होता कि डिमांड सही है। दूसरा विकल्प होता है कि डिमांड आंशिक रूप से सही है। तीसरे और ​अंतिम विकल्प में यह होता है कि आप डिमांड से सहमत नहीं है।
पहला विकल्प डिमांड सही है तो क्या करें
इसे कंफर्म करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा। अगर कोई रिफंड बकाया है तो यह रकम और इसपर ब्याज भी ​लिखा होगा। इसके बाद डिमांड की रकम का ही भुगतान करना होगा।
दूसरा विकल्प, डिमांड आंशिक रूप से सही है तब क्या करना होगा
सही रकम और जो गलत रकम है, उसके बारे में लिख दें। साथ ही, आपको इसका कारण भी बताना होगा।
तीसरा विकल्प, डिमांड से सहमत नहीं है
अगर टैक्सपेयर डिमांड से सहमत नहीं है तो उसे इसका कारण बताना होगा। इसके बाद रिस्पॉन्स सबमिट करने पर स्क्रीन पर एक ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देगा। 'Response' टैब के अंदर 'View' पर क्लिक करने के बाद अपने रिस्पॉन्स को देखा जा सकता है। यहां आपको सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, रिस्पॉन्स की तारीख आदि के बारे में जानकारी होगी।


Next Story