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Fixed Deposit बेटे के नाम पर खुलवाते हैं तो इंट्रेस्ट पर किसे देना होगा टैक्स, जानिए नियम

Bhumika Sahu
16 Feb 2022 2:17 AM GMT
Fixed Deposit बेटे के नाम पर खुलवाते हैं तो इंट्रेस्ट पर किसे देना होगा टैक्स, जानिए नियम
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Fixed Deposits पर टैक्स के नियमन की बात करें तो टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करने पर एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख तक टैक्स में छूट मिलती है. यह छूट सेक्शन 80सी के तहत मिलती है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Fixed Deposits निवेश का परंपरागत साधन है. हालांकि, इंट्रेस्ट घटने के कारण पिछले कुछ समय में इसके प्रति निवेशकों की दिलचस्पी घटी है. अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और अपने एडल्ट बच्चे के नाम पर एफडी खुलवाते हैं तो टैक्स को लेकर क्या नियम हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं. जैसा कि हम जानते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में इंट्रेस्ट इनकम पर टैक्स लगता है. अगर एक वित्त वर्ष में एक लिमिट से ज्यादा इंट्रेस्ट इनकम होती है तो बैंक टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स (TDS) भी काट लेता है. 40 हजार तक इंट्रेस्ट इनकम पर कोई टीडीएस नहीं कटता है. उससे ज्यादा इनकम होने पर टीडीएस कटता है. फिक्स्ड डिपॉजिट से जो इंट्रेस्ट मिलता है वह आपकी इनकम में शामिल हो जाती है. आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं, उस दर से उसपर टैक्स जमा करना होता है.

अगर कोई पैरेंट अपने एडल्ट बच्चे के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाता है तो टैक्स के नियम को समझना जरूरी है. टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पिता द्वारा एडल्ट बच्चे को किया गया यह ट्रांजैक्शन या तो गिफ्ट के रूप में आएगा या फिर लोन के रूप में दिखाया जा सकता है. अगर पैरेंट अपने बच्चे को इसे गिफ्ट के रूप में देता है तो यह पूरी तरह टैक्स फ्री होगा. रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है.
गिफ्ट देने के बाद आपका अधिकार खत्म
एडल्ट बच्चे को आप यह राशि लोन के रूप में भी दे सकते हैं. बाद में वह इस अमाउंट को फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करता है. अब जो इंट्रेस्ट से इनकम होगी वह पूरी तरह टैक्सेबल होगी. इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे को गिफ्ट के रूप में यह रकम देते हैं तो आपका अधिकार उस रकम से समाप्त हो जाता है. बच्चों को जो रकम मिलेगी वह पूरी तरह टैक्स फ्री होगी क्योंकि गिफ्ट मनी पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
FD पर टैक्स को लेकर नियम
Fixed Deposits पर टैक्स के नियमन की बात करें तो टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करने पर एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख तक टैक्स में छूट मिलती है. यह छूट सेक्शन 80सी के तहत मिलती है. FD पर इंट्रेस्ट इनकम टैक्सेबल है. इंट्रेस्ट का अमाउंट आपकी कुल इनकम में जुड़ जाती है. बाद में टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स जमा करना होता है. अगर इंट्रेस्ट इनकम एक वित्त वर्ष में 40 हजार से ज्यादा होगा तो TDS भी कटता है.


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