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फाइल फोटो
अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अटल पेंशन योजना (APY) भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है. एपीवाई के तहत, ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1,000 या 2,000 या 3000 या 4000 या 5000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलती है. अगर आपके पास इस योजना के तहत खाता है और आप पैसे निकालना चाहते हैं, तो यहां जानें क्या है प्रोसेस.
60 वर्ष की उम्र के बाद- 60 वर्ष पूरे होने पर, सब्सक्राइबर संबंधित बैंक को गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन या हायर मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अनुरोध देंगे, अगर निवेश रिटर्न एपीवाई में एम्बेडेड गारंटीड रिटर्न से अधिक है. सब्सक्राइबर की मृत्यु पर मासिक पेंशन की समान राशि पति/पत्नी (डिफॉल्ट नामिती) को दी जाती है. नॉमिनी सब्सक्राइबर और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु पर 60 वर्ष की आयु तक जमा पेंशन धन की वापसी के लिए पात्र होगा.
60 वर्ष की आयु के बाद किसी भी कारण से सब्सक्राइबर की मृत्यु के मामले में- सब्सक्राइब की मृत्यु के मामले में, पेंशन पति या पत्नी को उपलब्ध होगी और उन दोनों (सब्सक्राइबर और पति / पत्नी) की मृत्यु पर, ग्राहक की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी.
60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलने पर: 60 वर्ष की आयु से पहले स्कीम से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. इसकी अनुमति केवल पीएफआरडीए द्वारा असाधारण परिस्थितियों में दी जा सकती है. यानी लाभार्थी की मृत्यु या लाइलाज बीमारी आदि की स्थिति में प्री-मेच्योर एक्जिट का प्रावधान.
60 वर्ष से पहले सब्सक्राइबर की मृत्यु पर: एपीवाई के तहत पूरी जमा राशि पति/पत्नी/नामित को वापस कर दी जाएगी. हालांकि, पति/पत्नी/नामित को पेंशन देय नहीं होगी.
Atal Pension Yojana में सब्सक्राइबर्स को स्कीम से बाहर निकलने की सुविधा है. अगर कोई सब्सक्राइबर्स समय पूरा होने से स्कीम से बाहर निकलना चाहता है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका बचत बैंक खाता (Saving Bank Account) अभी भी चालू है जिसके जरिए से योगदान किया जा रहा था. इससे निकासी प्रक्रिया आसानी से होगी और बैंक खाते में पैसे समय से जमा हो जाएंगे.
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