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Provident Fund में शादी के बाद कैसे करें नॉमिनी को अपडेट, जानिए पूरा प्रोसेस और नियम

Bhumika Sahu
25 Dec 2021 2:32 AM GMT
Provident Fund में शादी के बाद  कैसे करें नॉमिनी को अपडेट, जानिए पूरा प्रोसेस और नियम
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अगर आपका EPF अकाउंट है तो शादी के बाद नॉमिनी को हर हाल में अपडेट करना होगा. EPF Act के मुताबिक शादी के बाद पुराना नॉमिनेशन खुद-ब-खुद इनवैलिड हो जाता है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अगर आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट है तो उसमें नॉमिनी की जानकारी जरूरी है. पीएफ मेंबर के साथ अगर किसी तरह की अनहोनी होती है तो उस परिस्थिति में नॉमिनी को आसानी से सारा लाभ मिलता है. अगर आपकी नई-नई शादी हुई है तो आपको नॉमिनी अपडेट करने की जरूरत होती है. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इस आर्टिकल में नॉमिनी अपडेट करने के तरीके और इसको लेकर नियमन क्या हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं.

सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. लॉगिन करने के बाद View वाले ऑप्शन पर जाएं और प्रोफाइल पर क्लिक करें. यहां पीएफ मेंबर की सारी जानकारी होती है. पहले इसकी जांच करें कि आपसे संबंधित सारी जानकारी सही है या नहीं. अगर सारी जानकारी सही है तो Manage वाले ऑप्शन पर जाएं और वहां ई-नॉमिनेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां आपका प्रोफाइल खुलता है जिसे प्रोसीड करना है. नया पेज खुलता है जिसमें Family Declaration के साथ यस और नो का विकल्प रहता है. Yes पर क्लिक करना है जिसके बाद नया पेज खुलता है.
Add Family Details पर जाएं
नए पेज पर Add Family Details का विकल्प दिया गया है. यहां नॉमिनी का आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि, जेंडर, रिलेशन, ऐड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल, फोटो समेत तमाम जानकारी शेयर करनी होती है. अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो Add New पर क्लिक करना है. अगर एक नॉमिनी को ही रखना चाहते हैं तो सेव डिटेल पर क्लिक करना है. इसी तरह EPS यानी पेंशन वाले हिस्से के लिए भी नॉमिनी को ऐड करना है.
पुराने नॉमिनी इनवैलिड हो जाएंगे
प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के नियम के मुताबिक, शादी के बाद EPF, EPS के पुराने नॉमिनी खुद-ब-खुद इनवैलिड हो जाते हैं. उसके बाद आपको नए सिरे से नॉमिनी अपडेट करने की जरूरत होती है. डेलॉयट इंडिया के पार्टनर सरस्वती कस्तूरीरंगन का कहना है कि शादी के बाद ऑटोमैटिक रूप से पुराने नॉमिनी कैंसिल हो जाते हैं. ऐसे में EPFO मेंबर को नए सिरे से नॉमिनेशन करने की जरूरत होती है.
पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग नियम
EPF Act के मुताबिक, अगर पीएफ मेंबर पुरुष है तो उसके लिए फैमिली मेंबर के रूप में पत्नी, बच्चे, उसके ऊपर निर्भर माता-पिता और अगर बेटे की मौत हो गई है तो उसकी विधवा और बच्चे शामिल होते हैं. अगर पीएफ मेंबर महिला है तो फैमिली में पति, बच्चे, उसके ऊपर निर्भर माता-पिता, पति के माता-पिता, उसके बेटे की मौत होने पर विधवा और बच्चे शामिल होते हैं.
EPS और EPF के लिए अलग-अलग नियम
EY India के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता का कहना है कि EPS और EPF के लिए नॉमिनेशन के नियम अलग-अलग हैं. एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड में स्पाउस के अलावा बच्चे और पैरेंट्स नॉमिनी बनाए जा सकते हैं. इसमें सबकी हिस्सेदारी तय की जा सकती है. हालांकि, EPS में केवल स्पाउस और बच्चों को ही नॉमिनी बनाया जा सकता है.


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