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जब किसी इंडिविजुअल के पास दो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी और उसका क्लेम सम अश्योर्ड से कम होता है तो वह किसी भी कंपनी को चुनने के लिए स्वतंत्र है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं. इसके लिए हर महीने थोड़ा-थोड़ा प्रीमियम जमा करना होता है, बदले में आपको कैशलेस मेडिकल सुविधा समेत कई तरह का लाभ मिलता है. मेडिकल खर्च बहुत ज्यादा होता है, ऐसे में अचानक से उस खर्च के बोझ से बचने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की सलाह दी जाती है. अगर कोई अपने लिए दो या उससे अधिक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहता है तो क्या यह संभव है?
इंश्योरेंस के जानकारों का कहना है कि यह बिल्कुल संभव है. कोई भी इंडिविजुअल अपने और परिवार के नाम पर एक से अधिक हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकता है. इंश्योरेंस जानकारों की सलाह होती है कि अगर कोई अपने लिए एक से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की सोच रहा है तो उसे पहले बेस इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहिए. इसके बाद जरूरत के हिसाब से टॉप-अप प्लान लिया जा सकता है. दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस हायर डिडक्टेबल हो सकता है. इसमें प्रीमियम कम होता है. डिडक्टेबल सम अश्योर्ड का वह हिस्सा होता है जो पॉलिसी होल्डर को अपनी जेब से एडवांस में भरना होता है. इंश्योरेंस कंपनी बाद में इसे पॉलिसी होल्डर को लौटाती है. डिडक्टेबल कम होने पर प्रीमियम ज्यादा होगा और डिडक्टेबल ज्यादा होने पर प्रीमियम कम होता है.
पॉलिसी होल्डर क्लेम चुनने के लिए स्वतंत्र है
जब किसी इंडिविजुअल के पास दो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी और उसका क्लेम सम अश्योर्ड से कम होता है तो वह किसी भी कंपनी को चुनने के लिए स्वतंत्र है. अगर क्लेम की राशि सम अश्योर्ड से ज्यादा है तो एक पॉलिसी में क्लेम का लाभ मिलने के बाद अटेस्टेड डॉक्युमेंट दूसरी कंपनी को जमा करना होता है. बकाया का लाभ दूसरी पॉलिसी से उठाया जा सकता है.
कंट्रीब्यूशन क्लॉज से अब परेशानी नहीं
दो इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम को लेकर होने वाली परेशानी को कम करने के लिए IRDA ने 2013 में कंट्रीब्यूशन क्लॉज को खत्म कर दिया था. अब यह आप पर निर्भर करता है कि क्लेम किस कंपनी से लेना चाहते हैं. अगर क्लेम की राशि सम अश्योर्ड से ज्यादा है तो पहले एक पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम का लाभ उठाएं, बकाया की राशि का क्लेम दूसरी पॉलिसी से उठाया जा सकता है.
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