x
आयकर विभाग ने आपके पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
31 मार्च की समय सीमा से पहले अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से कैसे लिंक करें, इस पर बिंदुओं की एक सूची यहां दी गई है:
-आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 है। इस तिथि के बाद, अनलिंक किए गए पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे, जिसका अर्थ है कि आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे या पैन से संबंधित सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
-आयकर विभाग ने आपके पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
-आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए।
-अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आप इसे एसएमएस या ऑनलाइन के जरिए कर सकते हैं।
-एसएमएस के माध्यम से लिंक करने के लिए, अपने पंजीकृत फोन नंबर का उपयोग करके 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजें।
-ऑनलाइन लिंक करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट: incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
-यदि आप पंजीकृत नहीं हैं, तो पहले अपनी आईडी पंजीकृत करें।
- अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि का इस्तेमाल कर पोर्टल में लॉग इन करें। आपका पैन आपका यूजर आईडी होगा।
-पॉप-अप विंडो देखें जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहती है।
- मेन्यू बार में 'प्रोफाइल सेटिंग' में जाएं और होमपेज पर 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
-अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम जैसा कि आपके आधार कार्ड में दर्ज है, दर्ज करें।
-यदि लागू हो, तो "मेरे पास आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है" बॉक्स को चेक करें।
- सत्यापित करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें।
- "लिंक आधार" बटन पर क्लिक करें।
-यदि आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाते हैं, तो "अभी लिंक करें" बटन पर क्लिक करें। आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
-एक सफल लिंकिंग प्रक्रिया के बाद, एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
-यदि आपके आधार कार्ड और पैन में विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो आपको अपने आधार विवरण को अपने पैन रिकॉर्ड से मिलान करने के लिए अपडेट करवाना होगा।
-यदि आप अपने पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक करने में असमर्थ हैं, तो आप उन्हें लिंक करने के लिए utiitsl.com या egov-nsdl.co.in पर जा सकते हैं।
जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।
CREDIT NEWS: thehansindia
Tags31 मार्चसमय सीमापैनआधार को कैसे लिंकMarch 31deadlinePANhow to link Aadhaarताज़ा समाचार ब्रेकिंग न्यूजजनता से रिश्तान्यूज़ लेटेस्टन्यूज़वेबडेस्कआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवारहिंदी समाचारआज का समाचारनया समाचारदैनिक समाचारभारत समाचारखबरों का सिलसीलादेश-विदेश की खबरLatest news breaking newspublic relationships latestsbig news of webdesk todaytoday's important newsHindi newsnews and world newsnews of Hindi newsnew news-newsnewsnews of newsnews of country and abroad
Triveni
Next Story