केंद्र सरकार की तरफ से आधार से पैन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। आधार से पैन लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की तरफ से आधार से पैन लिंक की आखिरी तारीख को 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया था। ऐसे में इस बार आधार से पैन लिंक की डेडलाइन बढ़ने की संभावना नहीं है। ऐसे में समय रहते ऑनलाइन मोड से आधार से पैन लिंक कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं इसका बेहद सिंपल तरीका...
लिंक ना करने लगेगा जुर्माना
अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आप आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर सकते हैं। वही अगर 31 मार्च से पहले आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं, तो 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही पैन कार्ड को हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है।
आधार से पैन है लिंक, तो ऐसे लगाए पता
अगर आपको लगता है कि आपने पहले ही आधार से पैन लिंक कर लिया है, तो आप कंफर्म नहीं हैं, तो आप 567678 या फिर 56161 पर 12 डिजिट का आधार नंबर और 10 डिजिट का अकाउंट नंबर मैसेज करके पता लगा सकते हैं कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं? अगर आप का आधार पैन से लिंक है, तो मैसेज आएगा कि आधार पहले से पैन से लिंक है।