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एनपीएस खाते से आधार को ऑनलाइन कैसे लिंक करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
Bhumika Sahu
18 Feb 2022 2:17 AM GMT
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नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) भारतीय नागरिकों को बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन के लिए एक निवेश योजना है. यह स्कीम पेंशन फंड रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा रेग्युलेट किया जाता है. सरकार ने कई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार (Aadhaar) को […]
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) भारतीय नागरिकों को बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन के लिए एक निवेश योजना है. यह स्कीम पेंशन फंड रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा रेग्युलेट किया जाता है. सरकार ने कई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार (Aadhaar) को एनपीएस खाते (NPS Account) में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. आधार कार्ड को अगस्त, 2021 में नेशनल पेंशन स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए पहचान का एक अनिवार्य प्रमाण बनाया गया था, जो योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं.
जिन व्यक्तियों ने Aadhaar के बजाय पैन (PAN) का उपयोग करके अपना एनपीएस खाता खोला है, वे कुछ स्टेप्स को फॉलो कर अपने एनपीएस खाते में आधार को अपडेट कर सकते हैं. आइए जानते हैं एनपीएस खाते में आधार को अपडेट करने का क्या है प्रोसेस?
स्टेप 1: सबसे पहले https://cra-nsdl.com/CRA/ लिंक के जरिए अपने एनपीएस अकाउंट में लॉग इन करें.
स्टेप 2: 'Update Aadhaar/Address Details' पर क्लिक करें.
स्टेप 3: आगे खुलने वाले मेनू के तहत 'Update Details' पर क्लिक करें
स्टेप 4: 'आधार संख्या जोड़ें/अपडेट करें' विकल्प चुनें.
स्टेप 5: अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'Generate OTP' पर क्लिक करें.
स्टेप 6: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर UIDAI से प्राप्त ओटीपी दर्ज करें.
स्टेप 7: ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन के बाद आधार आपके PRAN से जुड़ जाएगा.
बता दें कि आपके PRAN के विरुद्ध रजिस्टर्ड नाम मेल खाना चाहिए. आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि आपके पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) के लिए आधार सीडिंग अनुरोध सफलतापूर्वक हो गया है. PRAN का मतलब पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, जो प्रत्येक NPS ग्राहक को दिया गया एक पोर्टेबल नंबर है और यह जीवन भर उसके साथ रहता है. रजिस्ट्रेशन के बाद ग्राहक को एक PRAN सौंपा जाएगा.
नए ग्राहक NPS खाते को आधार से ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक-
स्टेप 1: एनएसडीएल ई-एनपीएस पोर्टल https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जाएं.
स्टेप 2: 'Registration' विकल्प पर क्लिक करें.
स्टेप 3: दिए गए स्थान में अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'Generate OTP' बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 4: डिसक्लेमर का चयन करने के बाद 'Proceed' बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 5: ओटीपी दर्ज करें और 'Continue' पर क्लिक करें.
स्टेप 6: NPS रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा करें और अपनी एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त करने के लिए भुगतान करें.
स्टेप 7: अपनी पंजीकरण जानकारी जमा करें और अपना PRAN प्राप्त करें.
NPS के सर्विस चार्ज में इजाफा
PFRDA ने एनपीएस से जुड़ी सर्विस की फीस बढ़ा दी है. एनपीएस की बढ़ी हुई फीस 1 फरवरी से लागू हो गई है. एनपीएस में एक्जिट और विड्रॉल की प्रोसेसिंग का सर्विस चार्ज नया लागू किया गया है. एक्जिट या विड्रॉल की प्रोसेसिंग पर एनपीएस में जमा पैसे के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस लगेगी जिसे 0.125 परसेंट तक अधिकतम रखा गया है. इस चार्ज के लिए कम से कम 125 रुपये और अधिकतम 500 रुपये तक देने होंगे.
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