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इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई
Income Tax Return (ITR): अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को वेरिफाई करने के लिए ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास ITR-V को फिजिकल तौर पर भेजकर करने का भी विकल्प मौजूद रहता है. व्यक्ति को ITR-V का प्रिंट आउट लेकर इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना होता है. इसे CPC, पोस्ट बॉक्स नंबर-1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरू- 560100, कर्नाटक, भारत- इस पते पर हस्ताक्षर करके भेजना होता है.
ITR वेरिफाई करना क्यों आई वेरिफाई?
इस बात का ध्यान रखें कि ITR को उसे फाइल करने के बाद 120 दिनों के भीतर वेरिफाई करना जरूरी है. इसलिए, अगर आप अपने आईटीआर को वेरिफाई करने के लिए फिजिकल तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित कर लें कि यह समय पर इनकम टैक्स विभाग के पास पहुंचे. अगर यह समय पर विभाग के पास नहीं पहुंचता है, यानी फाइल करने के 120 दिनों के भीतर, तो आपका रिटर्न वेरिफाई नहीं होगा. और रिटर्न को फाइल करने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं होगी.
वेरिफिकेशन के स्टेटस को कैसे चेक करें
स्टेप 1: सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal इस लिंक पर जाएं.
स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर, 'Our Services' सेक्शन पर स्क्रॉल डाउन करें. इस सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) स्टेटस को चेक करें.
स्टेप 3: फिर, आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा. आपको फाइल किए गए आईटीआर का एक्नोलोजमेंट नंबर और वह मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसे आपने आईटीआर फाइल करते समय डाला था.
स्टेप 4: एक बार इन डिटेल्स को डालने के बाद, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा. इस बात का ध्यान रखें कि ओटीपी केवल 15 मिनट के लिए मान्य होगा. ओटीपी को डालकर सब्मिट पर क्लिक कर दें.
एक बार ओटीपी डालने के बाद आईटीआर का मौजूदा स्टेटस दिखेगा. अगर ITR-V इनकम टैक्स विभाग के पास पहुंच गया है, तो फिर स्टेटस 'ITR verified' दिखेगा. अगर अभी टैक्स विभाग में नहीं पहुंचा है, तो स्टेटस के तौर पर 'Pending for e-verification' दिखेगा.
इसके अलावा एक बार इनकम टैक्स विभाग को ITR-V मिलने पर, आपको ईमेल या एसएमएस के जरिए कन्फर्म किया जाएगा. अगर आपका आईटीआर वेरिफाई हो गया है. तो आईटीआर की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी.
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