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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं. ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जल्द कर लें. समय सीमा के बाद, आयकर विभाग करदाताओं को विलंबित आईटीआर दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय देता है। लेकिन इसके लिए करदाताओं को 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि आपको कितनी आय पर कितना टैक्स देना होगा तो आप इनकम टैक्स पोर्टल से यह भी आसानी से जान सकते हैं।
अब इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स कैलकुलेटर लाइव हो गया है. ताकि लोगों को आसानी से पता चल सके कि उन्हें कितनी आय पर कितना टैक्स देना होगा।
टैक्स की गणना कैसे करें?
टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल की ई-पोर्टल वेबसाइट पर जाना होगा। फिर अपने आधार या पैन कार्ड से लॉगइन करें। अब आपके सामने आपका इनकम टैक्स पोर्टल प्रोफाइल खुल जाएगा। आपको नीचे बायीं ओर कुछ विकल्प दिखाई देंगे। वहीं, इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी है. इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अब अपनी आय दर्ज करें और इसकी गणना करें। 2 सेकंड के अंदर आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और आपकी कमाई के हिसाब से आपको दिखा दिया जाएगा.
कैलकुलेटर क्या है?
इनकम टैक्स कैलकुलेटर एक ऑनलाइन टूल है जो केंद्रीय बजट 2023-24 घोषणा के आधार पर किसी व्यक्ति की आय के आधार पर कर का आकलन करने में मदद करता है।
टैक्स स्लैब बदल गए हैं
1 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई आयकर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था घोषित किया। हालाँकि, नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था को चुनने का विकल्प होगा। नई व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
आपको बता दें कि 27 जुलाई तक 5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में गिनती के घंटे बचे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है और पिछले साल 31 जुलाई तक 5 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे. आयकर विभाग ने ट्वीट कर करदाताओं को धन्यवाद दिया है. आईटी विभाग की अपील है कि 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करें. साथ ही भीड़ से बचने के लिए जल्द रिटर्न दाखिल करने की भी अपील की गई
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