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किराये की रसीद के बिना कितनी HRA का दावा किया जा सकता है?

Anurag
20 Jun 2025 11:42 AM GMT
किराये की रसीद के बिना कितनी HRA का दावा किया जा सकता है?
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Business व्यापार:हाउस रेंट अलाउंस (HRA) आपके सालाना वेतन पैकेज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसका पूरा हिस्सा टैक्स देनदारी से मुक्त नहीं है। आयकर विभाग ने HRA की उस राशि के बारे में कुछ खास शर्तें तय की हैं, जो टैक्स कैलकुलेशन से मुक्त है। धारा 10(13A) के तहत, आपके वेतन के एक हिस्से के रूप में HRA को आंशिक या पूरी तरह से छूट के रूप में क्लेम किया जा सकता है।

इसलिए, अगर आप नौकरीपेशा हैं और किराए के घर में रहते हैं, तो आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय HRA का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, हर साल कई लोगों के मन में एक सवाल आता है - क्या HRA का दावा करने के लिए हर बार किराए की रसीद देना ज़रूरी है?
तो इसका जवाब है - नहीं, हर बार नहीं। अगर आपका सालाना किराया 36,000 रुपये या 3,000 रुपये प्रति महीने से कम है, तो आप बिना किसी रसीद या किराएदार के पैन के भी HRA का दावा कर सकते हैं।
HRA के नियम क्या हैं? आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी में HRA शामिल है, तो आप इस पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं:
-आप किराए के घर में रह रहे हैं
-HRA आपकी सैलरी का हिस्सा है
-आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनी है - नई टैक्स व्यवस्था में HRA छूट नहीं मिलती
बिना रसीद के कितनी छूट मिल सकती है?
अगर आपने साल में 36,000 रुपये से कम या महीने में 3,000 रुपये से कम किराया दिया है, तो आप बिना किराए की रसीद के भी HRA का दावा कर सकते हैं। इसके लिए आयकर विभाग कोई दस्तावेज नहीं मांगता।
लेकिन अगर आपने साल में 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा किराया दिया है, यानी महीने में 8,333 रुपये से ज़्यादा, तो आपको कुछ दस्तावेज़ देने होंगे, जैसे: किराए की रसीद; किराए के भुगतान का सबूत (बैंक/UPI ट्रांजेक्शन); और किराएदार का पैन नंबर।
HRA की गणना कैसे की जाती है?
जब आप HRA छूट का दावा करते हैं, तो आयकर विभाग नीचे दिए गए तीन नियमों में से जो राशि सबसे कम होती है, उस पर छूट देता है:
-आपके वेतन में शामिल HRA की राशि
-आपका कुल किराया – मूल वेतन का 10%
-मूल वेतन का 40% (यदि आप मेट्रो शहर में हैं तो 50%)
HRA पर फोकस क्यों बढ़ा है?
इस बार ITR फॉर्म में बदलाव किया गया है। नया वैलिडेशन सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें सिस्टम फॉर्म में दी गई जानकारी का मिलान अपने आप कर लेता है। अगर आपने HRA क्लेम किया है, लेकिन आपके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, तो क्लेम खारिज हो सकता है या आपको टैक्स डिफॉल्टर माना जा सकता है।
इसलिए इस बार से सलाह दी जाती है कि अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं, तो उसके सभी दस्तावेज तैयार रखें, खासकर तब जब किराया 8,000 रुपये से ज्यादा हो।
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