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कर्नाटक हाईकोर्ट ने गिग वर्कर्स एक्ट पर रोक से किया इनकार, प्लेटफॉर्म्स को कल्याण शुल्क जमा करने का निर्देश
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को कर्नाटक प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर) एक्ट, 2025 को लागू करने पर रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन एक अंतरिम निर्देश जारी किया, जिसमें ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म को दूसरी तिमाही के लिए विवादित वेलफेयर फीस तीन हफ़्ते के अंदर कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने की ज़रूरत थी।
यह आदेश जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (IAMAI) और कई प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स द्वारा एक्ट और उससे जुड़े नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य का कानून केंद्र के सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 से टकराता है, और इसलिए संविधान के आर्टिकल 254 के तहत असंवैधानिक है, जो केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच टकराव से संबंधित है।
गिग वर्कर्स, राज्य और प्लेटफॉर्म कंपनियों के हितों के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि विवादित वेलफेयर कंट्रीब्यूशन सीधे सरकार को न दिया जाए, बल्कि केस सुलझने तक कोर्ट में जमा किया जाए।
कोर्ट ने राज्य सरकार को 30 जुलाई तक अपनी आपत्तियां दर्ज करने का भी निर्देश दिया और अगली सुनवाई 14 अगस्त के लिए तय की।
कोर्ट ने साफ किया कि जब तक कंपनियां अंतरिम आदेश का पालन करती हैं, तब तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसने पिटीशनर्स की डिपॉजिट की जगह बिना शर्त बैंक गारंटी देने की रिक्वेस्ट को भी खारिज कर दिया।
कार्रवाई के दौरान, कोर्ट ने देखा कि हालांकि केंद्र सरकार का सोशल सिक्योरिटी कोड कानूनी दायरे में आता है, लेकिन वह यह देखेगा कि क्या राज्य का कानून एक सही मतलब के तहत गिग वर्कर्स को एक्स्ट्रा फायदे देकर साथ रह सकता है।
राज्य सरकार ने तर्क दिया कि वेलफेयर फीस—जो हर टू-व्हीलर राइड पर 50 पैसे, थ्री-व्हीलर के लिए 75 पैसे और फोर-व्हीलर के लिए ₹1 है, साथ ही खाने और किराने की डिलीवरी पर 1% लेवी—का मकसद सिर्फ गिग वर्कर वेलफेयर स्कीम को फंड करना है।
हालांकि, प्लेटफॉर्म्स ने तर्क दिया कि लेवी का सीधा असर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पड़ेगा और बताया कि जमा किए गए फंड का इस्तेमाल करके अभी तक कोई असल वेलफेयर स्कीम शुरू नहीं की गई है।
याचिकाओं में गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाने, वेलफेयर फीस सिस्टम को एक्टिवेट करने और प्लेटफॉर्म्स के लिए इंटरनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियों को ज़रूरी बनाने वाले नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई है।
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