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हाईकोर्ट का आदेश, फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ सौदा आगे बढ़ने से रोका जाये

Kunti Dhruw
18 March 2021 1:58 PM GMT
हाईकोर्ट का आदेश, फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ सौदा आगे बढ़ने से रोका जाये
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दिल्ली हाईकोर्ट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन की याचिका पर फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक लगा दी। अदालत ने मामले में सिंगापुर के मध्यस्थ का आदेश बरकरार रखा। न्यायलय ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप ने जानबूझकर मध्यस्थ के आदेश का उल्लंघन किया है।

अदालत ने किशोर बियानी और फ्यूचर ग्रुप से संबंधित अन्य की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने फ्यूचर ग्रुप के निदेशकों को आदेश दिया है कि वह पीएम रिलीफ फंड में 20 लाख रुपये जमा करें। इस राशि से बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी।




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