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हाईकोर्ट का आदेश, फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ सौदा आगे बढ़ने से रोका जाये
Deepa Sahu
18 March 2021 1:58 PM GMT
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दिल्ली हाईकोर्ट
जनता से रिश्ता वेबडेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन की याचिका पर फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक लगा दी। अदालत ने मामले में सिंगापुर के मध्यस्थ का आदेश बरकरार रखा। न्यायलय ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप ने जानबूझकर मध्यस्थ के आदेश का उल्लंघन किया है।
अदालत ने किशोर बियानी और फ्यूचर ग्रुप से संबंधित अन्य की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने फ्यूचर ग्रुप के निदेशकों को आदेश दिया है कि वह पीएम रिलीफ फंड में 20 लाख रुपये जमा करें। इस राशि से बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी।
HC directs Future Retail not to take further action on Reliance deal; holds that it wilfully violated Singapore Arbitrator's order
— Press Trust of India (@PTI_News) March 18, 2021
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