व्यापार

अदालत ने फेमा उल्लंघन के लिए श्याओमी से 5,551 करोड़ रुपये की जब्ती को बरकरार रखा

Deepa Sahu
22 April 2023 1:11 PM GMT
अदालत ने फेमा उल्लंघन के लिए श्याओमी से 5,551 करोड़ रुपये की जब्ती को बरकरार रखा
x
बेंगालुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के लिए श्याओमी इंडिया से 5,551.27 करोड़ रुपये की जब्ती को सही ठहराया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कंपनी के खाते से राशि जब्त कर ली थी और इसे सक्षम प्राधिकारी ने सही ठहराया था। Xiaomi ने हाईकोर्ट में सक्षम प्राधिकारी के आदेश को चुनौती दी थी।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह फेमा की धारा 37 ए के तहत वैध है। हालाँकि, Xiaomi को अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने और धारा 37A(5) के तहत सक्षम प्राधिकारी के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई थी।
ईडी ने 2022 में Xiaomi के खातों में 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश दिया था, कथित तौर पर फेमा नियमों का उल्लंघन करने और भारत के बाहर तीन कंपनियों को रॉयल्टी की आड़ में धन हस्तांतरित करने के लिए; दो संयुक्त राज्य अमेरिका में और एक चीन में। इस आदेश के खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने हालांकि फेमा के तहत सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने का आदेश दिया था। सक्षम प्राधिकारी ने जब्ती को सही ठहराया था।
Xiaomi ने सक्षम प्राधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने 17 नवंबर, 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Next Story