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क्लासिफाई करने पर रोक लगाने वाला HC ऑर्डर रद्द
सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के एक ऑर्डर ने पहले से ही मुश्किलों में फंसे बिज़नेसमैन अनिल अंबानी के लिए चिंता बढ़ा दी। हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने सिंगल-जज के अंतरिम ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसने लेंडर्स को रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन लेने से रोक दिया था।
यह ऑर्डर असल में तीन बैंकों और ऑडिटर BDO इंडिया LLP को अंबानी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रॉड के तौर पर टैग करने की इजाज़त देगा। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला BDO इंडिया LLP द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और ग्रुप एंटिटीज़ के फोरेंसिक ऑडिट से जुड़ा है, जिसमें फंड्स का गलत इस्तेमाल पाया गया था।
अनिल अंबानी ने बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के बैंकों के एक ग्रुप द्वारा शुरू किए गए शो-कॉज नोटिस और फ्रॉड-क्लासिफिकेशन प्रोसिडिंग्स को चुनौती दी थी।
दिसंबर में, हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने अंबानी के खिलाफ बैंक की कार्रवाई पर इस आधार पर रोक लगा दी थी कि जिस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई थी, वह ऑडिटर BDO LLP ने की थी, जो RBI के 2024 के मास्टर डायरेक्शन्स ऑन फ्रॉड क्लासिफिकेशन के तहत ज़रूरी ICAI (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया)-रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं थी।
हालांकि, चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के फैसले को "उलझा हुआ" बताया।
बैंकों ने तर्क दिया था कि सर्कुलर में ऑडिटर को किसी खास प्रोफेशनल बॉडी से जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि ऑडिट रिपोर्ट को अंबानी की चुनौती रिपोर्ट की मेरिट पर आधारित नहीं थी।
कोर्ट ने बैंकों की बात को सही ठहराया और लेंडर्स पर बिजनेसमैन के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक हटा दी।
अंबानी के रिप्रेजेंटेटिव ने डिवीजन बेंच से अपने ऑर्डर पर चार हफ्ते के लिए रोक लगाने को कहा, लेकिन कोर्ट ने सिंगल-जज बेंच के ऑर्डर को "गैर-कानूनी" बताते हुए रिक्वेस्ट मना कर दी।
बार एंड बेंच ने डिवीजन बेंच के हवाले से कहा, “जैसा कि हमने पहले ही माना है कि जिस ऑर्डर को चुनौती दी गई है, वह गैर-कानूनी है और उसमें फैसले में गड़बड़ी और गैर-कानूनीपन है, इसलिए इस ऑर्डर को जारी रखना अगले 4 हफ़्तों तक गैर-कानूनी ऑर्डर को जारी रखने और गैर-कानूनीपन को बनाए रखने जैसा होगा। इसलिए, इस फैसले पर रोक लगाने की रिक्वेस्ट को मना किया जाता है।”
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