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Business व्यापार : अहमदाबाद के केंद्रीय जीएसटी के प्रधान आयुक्त ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर ₹6,47,13,708 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना "पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट का कथित रूप से गलत लाभ उठाने" के कारण लगाया गया है।
जीएसटी आयुक्त ने सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 15(3) और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 78(1) के कानूनी दायरे में यह जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि में कर और ब्याज शामिल हैं। वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंजों को दी गई अपनी सूचना में कहा कि इसका सबसे अधिक प्रभाव कर मांग, ब्याज और जुर्माने पर पड़ा है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह इस फैसले से सहमत नहीं है और अपील दायर करने की संभावना है।
सेनवैट या केंद्रीय मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर का एक रूप है जिस पर निर्माता या सेवा प्रदाता उत्पाद शुल्क के भुगतान में रियायत का दावा कर सकते हैं। यद्यपि जीएसटी में कई करों को समाहित कर लिया गया है, फिर भी कई निर्माताओं और उत्पाद श्रेणियों में अप्रत्यक्ष कर के रूप में वैट (मूल्य वर्धित कर) की गणना शामिल होने की संभावना है।
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