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जीएसटी काउंसिल की बुधवार को हुई 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला बरकरार रखा गया। यह फैसला 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा. तब तक इन दो महीनों में केंद्र और राज्य अपने-अपने जीएसटी कानूनों में संशोधन करेंगे. काउंसिल की बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का मतलब यह नहीं है कि इसे वैध माना जाए। जीएसटी के प्रावधानों के बावजूद कोई राज्य अपनी सीमा के भीतर ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा सकता है। काउंसिल की बैठक में तमिलनाडु की ओर से इस पर सवाल उठाया गया क्योंकि उसने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स गेमिंग और कैसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया, जिस पर कंपनियां आपत्ति जता रही हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को अब अंकित मूल्य पर लागू किया जाएगा। यानी अगर ऑनलाइन गेमिंग के लिए 1000 रुपए का टोकन खरीदा है और उसमें से आप 100 रुपए का दांव लगाते हैं और 200 रुपए जीतते हैं तो आपके पास 1300 रुपए होंगे लेकिन जीएसटी एंट्री लेवल की रकम 1000 रुपए होगी, गेम हर दांव पर नहीं होगा।
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