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रिटर्न देर से दाखिल करने पर कटौती शुल्क पर जीएसटी को युक्तिसंगत बनाया गया

Teja
19 Feb 2023 9:58 AM GMT
रिटर्न देर से दाखिल करने पर कटौती शुल्क पर जीएसटी को युक्तिसंगत बनाया गया
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नई दिल्ली। निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को 'रब' (लिक्विड जैगर) और पेंसिल शार्पनर सहित कई वस्तुओं पर कर की दर को कम कर दिया, इसके अलावा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए देर से शुल्क को तर्कसंगत बनाया।

जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पान मसाला और गुटखा उद्योग द्वारा कर चोरी की जांच पर जीओएम (मंत्रियों का समूह) की रिपोर्ट और वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) पर बोर्ड पर ले जाया गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री (विधायिका के साथ) शामिल हैं।

सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि केंद्र सरकार ने जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ रुपये के पूरे लंबित जीएसटी मुआवजे का भुगतान करने का फैसला किया है। केंद्र ने अपने स्वयं के संसाधनों से राशि जारी करने का फैसला किया है और इसे भविष्य के मुआवजा उपकर संग्रह से वसूल किया जाएगा। उसने कहा।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस रिलीज के साथ, केंद्र जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 में परिकल्पित पांच साल के लिए अस्थायी रूप से स्वीकार्य मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान कर देगा।

सीतारमण ने कहा कि केंद्र उन राज्यों को स्वीकार्य अंतिम जीएसटी मुआवजा भी देगा, जिन्होंने महालेखाकार द्वारा प्रमाणित राजस्व आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, जो 16,524 करोड़ रुपये है।

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