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मेडिकल उपकरणों और दूसरे जरूरी सामानों पर घट सकता है जीएसटी, सरकार लेगी जल्द फैसला

Deepa Sahu
5 May 2021 1:13 PM GMT
मेडिकल उपकरणों और दूसरे जरूरी सामानों पर घट सकता है जीएसटी, सरकार लेगी जल्द फैसला
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कोरोना संक्रमण

कोरोना संक्रमण को देखते हुए जरूरी मेडिकल उपकरणों और दूसरे सामानों पर जीएसटी घट सकता है. कुछ राज्यों ने इस पर जीएसटी घटाने की मांग रखी है. जरूरी मेडिकल आइटम्स पर जीएसटी घटाने की कई राज्यों की मांग पर विचार करने के अगले कुछ सप्ताह में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो सकती है. पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों ने कहा है कि ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर, वेंटिलेटर और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी घटाने के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आयोजित करना जरूरी है.

जीएसटी काउंसिल की बैठक जल्द
राज्यों ने कहा है कि जीएसटी कानून के तहत काउंसिल इस पर एक कार्यकारी फैसला कर सकती है. जीएसटी काउंसिल से जुड़े सूत्रों का मुताबिक इस बारे में जल्द बैठक बुलाई जा सकती है. काउंसिल इस पर नया एजेंडा तैयार कर रही है. अगली मीटिंग इसी महीने हो सकती है. हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है. इस बीच, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर छह महीने की अवधि के लिए जीएसटी को हटाने की मांग की है. सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर जैसी जरूरी जीवनरक्षक मशीन पर जीएसटी को हटाया जाना चाहिए.
ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर पर जीएसटी 28 फीसदी से घट कर 12 फीसदी हुआ
ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है. लेकिन पिछले सप्ताह इसे घटा कर 12 फीसदी कर दिया गया था. केंद्र सरकार ने 3 मई को कई आयातित मेडिकल आइटमों, और दवाओं पर इंटिग्रेटेड जीएसटी को हटा दिया था. इनमें ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर, मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब और फेविपिराविर जैसी दवाइयां शामिल हैं.
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