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जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला

Sonam
12 July 2023 6:14 AM GMT
जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला
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50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ से की गई कमाई से अब आपको टैक्स देना पड़ेगा

आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा। यह टैक्स पूर्ण अंकित मूल्य पर लगाया जाएगा।

इनको मिली जीएसटी से छूट

पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि परिषद ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब (Dinutuximab) और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (FSMP) के आयात पर जीएसटी से छूट को भी मंजूरी दे दी है।

जीएसटी परिषद ने निजी ऑपरेटरों द्वारा जीएसटी उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी छूट दी है।

चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मीडिया से कहा कि

जीएसटी परिषद ने निर्णय लिया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर प्रवेश बिंदु पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।

मंत्रियों के समूह ने लिया फैसला

आपको बता दें कि टैक्स की रेट मंत्रियों के एक समूह की सिफारिश के आधार पर तय की गई है जो कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने पर विचार कर रही थी।

मंत्रियों के समूह के सामने मुद्दा यह था कि क्या दांव के अंकित मूल्य, या सकल गेमिंग राजस्व, या सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाए। जिसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि टैक्स पूरी कीमत पर लगाया जाएगा।

बिना भद-भाव के लगेगा टैक्स

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स इस आधार पर कोई भेदभाव किए बिना लगाया जाएगा कि गेम के लिए कौशल की आवश्यकता है या वे संयोग पर आधारित हैं।

गेमिंग को किसी और उद्योग से कम नहीं आंका जा सकता- सीतारमण

टैक्स लगाने के फैसले के बाद जब वित्त मंत्री से यह सवाल पूछा गया कि क्या इस टैक्स से गेमिंग उद्योग खत्म नहीं हो जाएगा? इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि

हम किसी भी उद्योग को नहीं मार रहे हैं लेकिन गेमिंग और जुए को आवश्यक उद्योग से कमतर दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

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