व्यापार
Govt: ज्यादा अल्कोहल वाले फॉर्मूलेशन के लिए लाइसेंस और प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा
Tara Tandi
10 July 2026 1:27 PM IST

x
नई दिल्ली : केंद्र ने शुक्रवार को उन दवाइयों के फ़ॉर्मूलेशन से जुड़े नियमों को और कड़ा कर दिया जिनमें एथिल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके लिए उन्हें लाइसेंसिंग की ज़रूरतों और सिर्फ़ डॉक्टर के पर्चे पर बेचने के लिए ज़रूरी कर दिया गया है। इस कदम का मकसद गलत इस्तेमाल को रोकना और सही इलाज के मकसद से उनकी उपलब्धता पक्का करना है।
मंत्रालय ने कहा कि इलायची, अदरक और दूसरे खुशबूदार फ़ॉर्मूलेशन के टिंचर समेत कई दवाइयों को पहले शेड्यूल K के तहत लाइसेंसिंग की जरूरतों से छूट मिली हुई थी।
हालांकि, इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स में एथिल अल्कोहल की मात्रा 80-90 परसेंट v/v तक होती है, जिससे नशे के लिए उनका गलत इस्तेमाल होने का खतरा रहता है। केंद्र ने यह भी बताया कि उसे कुछ राज्य सरकारों से इस तरह के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताने वाले रेफरेंस मिले हैं।
इस समस्या को हल करने के लिए, सरकार ने यह ज़रूरी कर दिया है कि 12 परसेंट से ज़्यादा v/v एथिल अल्कोहल वाले और 30 mL से ज़्यादा मात्रा में पैक किए गए सभी दवा के फ़ॉर्मूलेशन अब शेड्यूल K के तहत छूट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नतीजतन, ऐसे प्रोडक्ट बनाने वालों और बेचने वालों को अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत ज़रूरी लाइसेंस लेने होंगे।
यह बदलाव इन फ़ॉर्मूलेशन को ड्रग्स रूल्स, 1945 के शेड्यूल H1 के तहत भी रखता है, जिससे वे ज़्यादा सख़्त रेगुलेटरी कंट्रोल में आ जाते हैं। शेड्यूल H1 के तहत लिस्टेड प्रोडक्ट सिर्फ़ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचे जा सकते हैं और उनके लिए ज़्यादा रिकॉर्ड रखने की जरूरतें हैं।
मिनिस्ट्री के मुताबिक, बदले हुए फ्रेमवर्क से अल्कोहल वाले दवा के प्रोडक्ट की निगरानी मज़बूत होने की उम्मीद है, जिससे यह पक्का होगा कि उन्हें सिर्फ़ रेगुलेटेड फ़ार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चेन के ज़रिए ही सप्लाई किया जाए। इसने कहा कि इस कदम से दवाओं के गलत इस्तेमाल और डायवर्जन का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा, साथ ही उन मरीज़ों को लगातार दवा मिल सकेगी जिन्हें असली इलाज के मकसद से इन दवाओं की ज़रूरत है।
मिनिस्ट्री ने कहा कि यह बदलाव देश के ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मज़बूत करने, दवाइयों के सही और ज़िम्मेदार इस्तेमाल को बढ़ावा देने और लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए सरकार की बड़ी कोशिशों का हिस्सा है।
हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एक गैजेट नोटिफिकेशन के ज़रिए डिटेल में बदलावों को नोटिफाई किया गया है।
TagsGovtज्यादा अल्कोहलफॉर्मूलेशनलाइसेंस प्रिस्क्रिप्शन जरूरीhigh alcoholformulationlicense prescription requiredजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





