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Business व्यापार: वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनसाथियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत विकल्प चुनने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी है। अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़कर 30 नवंबर, 2025 हो गई है।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से जारी एक आधिकारिक सूचना में कहा गया है, "इसके अनुसार, पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथियों के लिए यूपीएस के विकल्प चुनने की अंतिम तिथि दो महीने यानी 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।" यह आदेश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की स्वीकृति से जारी किया गया।
यह निर्णय हितधारकों द्वारा कई बार दिए गए ज्ञापनों के बाद लिया गया है, जिन्होंने सरकार द्वारा हाल ही में इस योजना में अतिरिक्त सुविधाएँ शुरू करने के बाद और समय माँगा था। आदेश में कहा गया है, "यूपीएस के तहत हाल ही में कई सकारात्मक बदलावों की घोषणा की गई है, जिनमें स्विच विकल्प, त्यागपत्र पर लाभ, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कर छूट आदि शामिल हैं। विभिन्न हितधारकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि इन बदलावों के मद्देनजर कर्मचारियों को इस विकल्प का प्रयोग करने के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए।"
यह नवीनतम विस्तार नए सेवानिवृत्ति ढाँचे में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, साथ ही पीएफआरडीए और संबंधित प्रणालियों को योजना की अद्यतन विशेषताओं के साथ तालमेल बिठाने की अनुमति देता है।
एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2025 को पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (एनपीएस के तहत यूपीएस का संचालन) नियमों के तहत चालू हुई थी। कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को शुरू में इस योजना का विकल्प चुनने के लिए 30 जून, 2025 तक तीन महीने का समय दिया गया था। 1 जुलाई, 2025 के एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से इस समय सीमा को पहले 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था, और अब इसे आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है।
सरकार ने पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को व्यवस्थागत और नियामकीय तैयारियाँ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है, "पीएफआरडीए से अनुरोध है कि वह केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी (सीआरए) की व्यवस्थाओं, विनियमों में आवश्यक संशोधनों सहित आवश्यक परिवर्तन करे या इस संबंध में सरकार के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए एक परिपत्र जारी करे।"
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