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सरकार का EPFO सब्सक्राइबर्स को लेकर बड़ा फैसला, अब मौत पर मिलेगा कम से कम 2.5 लाख का बेनिफिट

Apurva Srivastav
30 April 2021 10:20 AM GMT
सरकार का EPFO सब्सक्राइबर्स को लेकर बड़ा फैसला, अब मौत पर मिलेगा कम से कम 2.5 लाख का बेनिफिट
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कोरोना महामारी के बीच लेबर मिनिस्ट्री ने EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा फैसला किया है

कोरोना महामारी के बीच लेबर मिनिस्ट्री ने EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा फैसला किया है. सरकार ने डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट को बढ़ाने का फैसला किया है. EPFO के अंतर्गत करीब 50 मिलियन यानी 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स आते हैं. अब मौत पर मिनिमम इंश्योरेंस की राशि 2.5 लाख रुपए और मैक्सिमम 7 लाख रुपए कर दी गई है. पहले मिनिमम इंश्योरेंस 2 लाख रुपए और मैक्सिमम इंश्योरेंस 6 लाख रुपए था.

लेबर मिनिस्ट्री का यह आदेश एंप्लॉयी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) से संबंधित है. अगर किसी सब्रक्राइबर्स की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को इस इंश्योरेंस का लाभ मिलता है. वैसे तो EDLI (Employees Deposit Linked Insurance Scheme) के लाभार्थियों की संख्या ईपीएफ सब्सक्राइबर्स इतनी नहीं है. EDLI के तहत करीब 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर EDLI सब्सक्राइबर्स EPF subscribers होता है, लेकिन हर ईपीएफ सब्सक्राइबर ईडीएलआई सब्सक्राइबर नहीं होता है.
लोअर लिमिट का फायदा 15 फरवरी 2020 से ही
लेबर मिनिस्ट्री के गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक, इसका लाभ 15 फरवरी 2020 से ही मिलेगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक लोअर लिमिट यानी 2.5 लाख की डेथ इश्योरेंस का फायदा 15 फरवरी 2020 से मिलेगा जबकि अपर लिमिट यानी 7 लाख की डेथ इंश्योरेंस का फायदा अब से मिलेगा.
क्या है ईडीएलआई योजना
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती हैं तो उसके परिवार वालों को बीमा के तौर पर अधिकतम बीमा राशि मिल सकती है. ईडीएलआई या कर्मचारी की जमा लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम प्राकृतिक कारणों, बीमारी या दुर्घटना के कारण मौत की स्थिति में बीमित व्यक्ति के मनोनीत लाभार्थी को एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है. पहले इसकी अधिकतम लिमिट 6 लाख थी, अब इसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है.


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