व्यापार

PLI स्कीम पर सरकार का बड़ा ऐलान, योजना को बीच में छोड़ने पर ब्याज सहित करना होगा बेनिफिट का भुगतान

Bhumika Sahu
17 Aug 2021 6:10 AM GMT
PLI स्कीम पर सरकार का बड़ा ऐलान, योजना को बीच में छोड़ने पर ब्याज सहित करना होगा बेनिफिट का भुगतान
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DPIIT on PLI Scheme: आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कहा कि अगर कोई कंपनी पीएलआई स्कीम का लाभ उठा रही है और वह किसी कारण से इस स्कीम से बाहर निकलती है तो उस कंपनी को मिले हुए इंसेंटिव को इंट्रेस्ट समेत लौटाना होगा.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। DPIIT on PLI Scheme: उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना का लाभ लेने वाली कंपनी, यदि किसी भी कारण से, पूर्ण प्रतिबद्धित निवेश करने में विफल रहती है और बीच में ही बाहर निकल जातीं है तो उसे ब्याज सहित प्रोत्साहन राशि वापस करनी होगी और उसकी बैंक गारंटी भी भुना ली जाएगी.

DPIIT द्वारा सोमवार को जारी किए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (Frequently Asked Questions) के तहत यह जानकारी दी गई. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने घरेलू पूंजीगत सामान – एसी और एलईडी लाइट के लिए PLI योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के एक समूह के तहत बताया कि निवेश मानदंडों को पूरा किए बिना एक चयनित आवेदक द्वारा बीच में ही बाहर निकलने से अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन (Gross Value Addition) अधिकतम करने के चयन मानदंडों में से एक विफल हो जाता है और साथ ही योजना के तहत कोई और पात्र कंपनी चुने जाने के मौके से वंचित रह जाती है.
बैंक गारंटी का भी होगा नुकसान
FAQ में कहा गया, 'इसलिए, यदि कोई चयनित आवेदक किसी भी स्तर पर योजना के तहत मंजूरी के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है या किसी भी कारण से पूर्ण प्रतिबद्ध निवेश किए बिना योजना से बाहर निकलता है, तो ऐसे मामले में, चयनित आवेदक द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी प्रावधानों के अनुसार भुला ली जाएगी.'
आवेदक को प्रोत्साहन राशि लौटानी होगी
इसमें कहा गया है ''आवेदक को उसके द्वारा हासिल किए गए प्रोत्साहनों को लौटाना होगा. यह वापसी बयाज सहित करनी होगी. ब्याज स्टेट बैंक के एमसीएलआर की तीन साल की वार्षिक गणना पर आधारित होगा.
PLI स्कीम बढ़ाई गई थी
पिछले दिनों सरकार ने मोबाइल फोन पर जोर देने के साथ बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) की अवधि एक साल बढ़ाकर 2025-26 कर दी है. इस योजना के लिए अधार वर्ष 2019-20 ही रहेगा पर कंपनियों को पांच वर्ष की प्रोत्साहन की अवधि की गणना के लिए आधार वर्ष यह 2020-21 वर्ष को चुनने का विकल्प होगा.


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