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नई दिल्ली | अगर आप भी हर साल आईटीआर (ITR Return File) फाइल करते हैं तो आप इनकम टैक्स की धारा 80C से अच्छी तरह वाकिफ होंगे. इस सेक्शन के तहत आपको निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. करदाता और कर विशेषज्ञ पिछले कई वर्षों से धारा 80सी की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्री-बजट 2023 सिफारिश में ICAI ने सरकार को सेक्शन 80C के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के लिए कटौती को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था.
अब जब आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई पूरी हो गई है तो सरकार की ओर से 80सी की सीमा बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ कर दी गई है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत छूट सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में, होम लोन और जीवन बीमा जैसी विभिन्न कर बचत योजनाओं में 1.5 लाख रुपये तक का वार्षिक निवेश है। पॉलिसी धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र है।
80सी के तहत छूट बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
धारा 80सी के तहत कटौती के लिए कर बचत योजनाओं में पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी, एनपीएस, एससीएसएस, बैंकों और डाकघर में 5 साल की एफडी, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड आदि शामिल हैं। ऐसे में, धारा 80सी के तहत छूट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आयकर अधिनियम, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 31 जुलाई को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा।
वित्त राज्य मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि 'क्या सरकार ने बदलते आर्थिक माहौल और ब्याज दर परिदृश्य को देखते हुए छोटी बचत योजनाओं को सुव्यवस्थित करने और आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट को सरल बनाने और बढ़ाने की आवश्यकता को पहचाना है। कर चुके है। आपको बता दें कि साल 2023-24 में रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए हैं.
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Harrison
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