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कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, इस स्कीम के लिए बढ़ा डेडलाइन
Apurva Srivastav
15 May 2021 9:19 AM GMT
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LTC स्पेशल कैश पैकेज के तहत बिल/क्लेम सबमिट करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है
LTC स्पेशल कैश पैकेज के तहत बिल/क्लेम सबमिट करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक मेमोरेंडम जारी कर इस बारे में जानकारी दी है. इसमें कहा गया है कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एलटीसी कैश स्कीम की डेडलाइन 31 मई 2021 तक बढ़ा दी गई है. हालांकि, इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि इस स्कीम के तहत की जाने वाली खरीदारी की तारीख 31 मार्च 2021 के बाद की नहीं होनी चाहिए.
इसमें कहा गया कि 30 अप्रैल 2021 की डेडलाइन के बाद भी एलटीसी कैश स्कीम के तहत बिल/क्लेम सबमिट और सेटलमेंट करने की मांग की गई थी. कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए विभाग द्वारा बिल्स/क्लेम सेटलमेंट की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है.
क्या है एलटीसी कैश वाउचर स्कीम?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अक्टूबर महीने में एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था. सरकार का मानना था कि इससे कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगा और ट्रैवल प्रतिबंधों के बीच एलटीसी टैक्स की छूट भी मिल सकेगी. इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी एलटीए/एलटीसी के तहत किसी सामान या सर्विस पर खर्च कर सकते हैं. इसके बदले में उन्हें टैक्स छूट मिलेगी.
इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान रखना होगा.
1. एलटीसी के तहत किराये पर मिलने वाली छूट का तीन गुना खर्च करना होगा. किसी भी वस्तु या सेवा पर होने वाले इस खर्च पर 12 फीसदी या इससे ज्यादा की जीएसटी दर होनी चाहिए.
2. सरकारी कर्मचारियों को यह खरीदारी 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में करनी होगी.
3. इन वस्तुओं या सेवाओं पर होने वाले खर्च का पेमेंट डिजिटल माध्यम से होना चाहिए. इसमें चेक व यूपीआई आदि शामिल है.
4. कर्मचारियों को इनका बिल या इनवॉइस अपने नियोक्ता को देना होगा. इसमें वेंडर की डिटेल, जीएसटी नंबर और देय जीएसटी की रकम की रकम भी शामिल होनी चाहिए. इस इनवॉइस पर कर्मचारी या उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम होना चाहिए.
इन्हें भी मिल रहा इस स्कीम का लाभ
वित्त मंत्री ने शुरुआत में इस स्कीम का ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही किया था. बाद में एक प्रेस रीलीज जारी कर कहा गया कि इसका दायरा प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कंपनियां और राज्य सरकारों के कर्मचारियों तक बढ़ा दिया गया.
पुराने टैक्स सिस्टम के तहत मिलेगा लाभ
आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो पुराने टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं. अगर कोई कर्मचारी नये टैक्स सिस्टम को चुनता है तो उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा.
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