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सरकार ने बेनामी संपत्ति पर लिया यह फैसला, जानिए

Bhumika Sahu
18 Sep 2021 6:16 AM GMT
सरकार ने बेनामी संपत्ति पर लिया यह फैसला, जानिए
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सरकार ने बेनामी संपत्ति लेन-देन रोकथाम अधिनियम 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही PAN को Aadhaar से जोड़ने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरकार ने बेनामी संपत्ति लेन-देन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। साथ ही, आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने (Penalty) की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है।

इसके साथ ही PAN को Aadhaar से जोड़ने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है। अब मार्च 2022 तक लोग PAN-Aadhaar लिंक कर सकते हैं। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा छह महीने बढ़ा दी है। अभी 30 सितंबर 2021 तक इसे लिंक करना था।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 (Covid-19) महामारी की वजह से लोगों को आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गई है, जिससे अनुपालन में आसानी होगी।
सीबीडीटी (CBDT) ने कहा, "पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।"
उधर, GST Council ने ईंट भट्टों को 1 अप्रैल, 2022 से 20 लाख रुपये की सीमा के साथ विशेष संरचना योजना के तहत लाने का फैसला किया है। योजना के तहत आईटीसी के बिना ईंटों पर 6 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा और आईटीसी के साथ 12 प्रतिशत अन्यथा ईंटों पर लागू होगा।
फुटवियर और टेक्सटाइल क्षेत्र में उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करने के लिए, जैसा कि पहले जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा की गई थी और उचित समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, परिषद ने फैसला किया कि इसे 1 जनवरी, 2022 से लागू किया जाएगा।
लौह, तांबा, एल्यूमीनियम, जस्ता और कुछ अन्य धातुओं जैसे अयस्कों और कंसंट्रेटरों पर शुल्क को 5 से 18 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए तेल कंपनियों को जैव ईंधन की आपूर्ति पर दर को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया है।


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