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ITR की तारीख बढ़ाने को लेकर सरकार ने किया इनकार, जल्द दाखिल करें रिटर्न

Gulabi
12 Jan 2021 10:54 AM GMT
ITR की तारीख बढ़ाने को लेकर सरकार ने किया इनकार, जल्द दाखिल करें रिटर्न
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आगे नहीं बढ़ेगी ITR फाइलिंग की तारीख

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Income Tax Return: अगर आप को छोटी सी कंपनी चलाते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं लेकिन अबतक आपने अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो इनकमट टैक्स विभाग का ये ऑर्डर समझ लें. दरअसल सरकार ने ऑडिट की जरूरत वाले अकाउंट्स के लिए Income Tax Return (ITR) भरने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है.


आगे नहीं बढ़ेगी ITR फाइलिंग की तारीख
यानी अगर किसी फर्म या व्यवसाय के अकाउंट का ऑडिट जरूरी है और उसने रिटर्न (Return filing) फाइल नहीं किया है तो ऐसे करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, उन्हें हर हाल में 15 फरवरी 2021 तक अपना ITR दाखिल करना ही होगा. ये निर्देश इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्वीट के जरिए दिया है.
गुजरात HC ने दिया था आदेश
आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को एक आदेश में कहा था कि इन डेडलाइंस को बढ़ाने के बारे में साफ तौर जानकारी दी जाए. इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसकी जानकारी दी है. CBDT ने कहा, ड्यू डेट्स बढ़ाने की सभी रिपोर्ट्स को खारिज किया जाता है. ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी बकाया राशि 1,00, 000 रुपये से ज्यादा नहीं है. उनके सेल्फ असेसमेंट टैक्स के पेमेंट की ड्यू डेट भी वहीं है जो आईटीआर (ITR) फाइल करने की तारीख है.


15 फरवरी है ITR की आखिरी तारीख
इनकम टैक्स विभाग ने 30 दिसंबर 2020 को इंडिविजु्अल Income Tax Return (ITR)दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया था, जो कि अब गुजर चुकी है. जबकि ऑडिट मामलों की रिटर्न की डेडलाइ पहले के 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया. यह तीसरा मौका था जब आयकर विभाग ने डेडलाइन को आगे बढ़ाया.

ऐसे करदाता जिन्हें इंटरनेशनल/विशिष्ट डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के मामले में रिपोर्ट देनी होती है (जिनके लिए ITR फाइल करने की ताजा ड्यू डेट 31 जनवरी 2021 थी), उनके लिए असेसमेंट ईयर 2020-21 का ITR भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 किया जा चुका है.


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