सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए नियमों की अधिसूचना जारी की

New Delhi नई दिल्ली: सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) नियमों की अधिसूचना जारी की है, जिसमें आवेदन की अनिवार्य ई-फाइलिंग और हाइब्रिड मोड में सुनवाई आयोजित करने का प्रावधान है। इन नियमों के तहत, यदि कोई आवेदन सुबह 12:00 बजे से पहले प्रस्तुत किया जाता है और वह पूर्ण रूप से सही है, तो उसे अगले कार्यदिवस पर ट्रिब्यूनल के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में, आवेदन 12:00 बजे के बाद, लेकिन 3:00 बजे से पहले प्राप्त किया जा सकता है, यदि अपीलीय न्यायाधिकरण या राष्ट्रपति से विशेष अनुमति प्राप्त हो।
GSTAT की बेंचें सुबह 10:30 से 1:30 तक और फिर 2:30 से 4:30 तक बैठेंगी। यह नियम अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रशासनिक कार्यों को भी अधिक प्रभावी बनाते हैं, और साथ ही यह अधिक पारदर्शी और न्यायपूर्ण कर प्रणाली को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।





