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सरकार ने 1 जनवरी से ज़्यादा अप्लायंसेज
New Delhi: सरकार ने 1 जनवरी से रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, LPG गैस स्टोव, कूलिंग टावर और चिलर जैसे कई अप्लायंसेज पर एनर्जी एफिशिएंसी स्टार-लेबलिंग ज़रूरी कर दी है। ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ़ से जारी एक गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, एनर्जी एफिशिएंसी स्टार-लेबलिंग का नया रेगुलेशन डीप फ़्रीज़र, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़ॉर्मर और ग्रिड से जुड़े सोलर इन्वर्टर पर भी लागू होगा।
पहले, फ़्रॉस्ट-फ़्री रेफ्रिजरेटर, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, डीप फ़्रीज़र, RAC (कैसेट, फ़्लोर स्टैंडिंग टावर, सीलिंग, कॉर्नर AC), कलर टेलीविज़न और अल्ट्रा-हाई डेफ़िनिशन टेलीविज़न जैसी चीज़ों पर स्टार लेबलिंग वॉलंटरी थी। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि स्टार लेबलिंग के लिए ज़रूरी अप्लायंसेज की लिस्ट समय-समय पर अपडेट की जाती है।
इन अप्लायंसेज के लिए ड्राफ़्ट रेगुलेशन जुलाई 2025 में पब्लिक फ़ीडबैक के लिए पेश किया गया था और ये बदलाव स्टेकहोल्डर्स से मिले रिस्पॉन्स पर आधारित हैं। पहले रूम एयर कंडीशनर (फिक्स्ड और वेरिएबल स्पीड), इलेक्ट्रिक सीलिंग-टाइप पंखे, स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर, वॉशिंग मशीन, और ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप और सेल्फ-बैलास्टेड LED लैंप पर स्टार लेबलिंग ज़रूरी कर दी गई थी। अधिकारी ने कहा कि हालांकि इन अप्लायंसेज के लिए स्टार लेबलिंग ज़रूरी थी, लेकिन इन्हें ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए इस नियम को अपग्रेड किया गया है।
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