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सरकार ने जारी किया आदेश, पुरानी पेंशन से छूटे कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Gulabi
8 Jan 2022 12:59 PM GMT
सरकार ने जारी किया आदेश, पुरानी पेंशन से छूटे कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
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सरकार ने जारी किया आदेश
सरकारी कर्मचारियों के लिए 2022 में अच्‍छी खबर आई है। खासकर उन कर्मचारियों को, जो 1 जनवरी 2004 से पहले गवर्नमेंट जॉब में आ गए थे, लेकिन उनकी बहाली उस तारीख के बाद हुई और उन्‍हें पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) का फायदा नहीं मिला। वे National Pension System में हैं।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्‍याण विभाग ने कहा है कि कई विभागों ने आदेश के बावजूद उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं दिया है, जिन्‍होंने 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में नियुक्ति के प्रमाण दे दिए हैं। इस बारे में 2020 और 2021 में दो बार आदेश दिया गया। ये कर्मचारी Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 के अंतर्गत बेनिफिट पाएंगे नाकि नेशनल पेंशन सिस्‍टम के तहत।
एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्‍यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि कई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई। हालांकि उन्‍हें अप्‍वाइंटमेंट लेटर पहले ही मिल गया था। दरअसल, 1 जनवरी 2004 से ही नेशनल पेंशन सिस्‍टम लागू हुआ है। उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं मिल पाया।
अंडर सेक्रेटरी एस चक्रवर्ती के मुताबिक इस बारे में पहले के आदेश का पालन कई विभागों ने नहीं किया है। लेकिन अब उन्‍हें चेतावनी दी जाती है कि वे जल्‍द से जल्‍द इस बारे में कार्रवाई करें और योग्‍य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा दें। इस बारे में पेंशन और पेंशनभोगी कल्‍याण विभाग को कई शिकायतें मिली हैं। चक्रवर्ती ने कहा कि विभागों को अगर इस आदेश पर अमल करने में दिक्‍कत आ रही है तो इसके लिए किसी अफसर को जवाबदेह बनाया जाए ताकि समय पर काम निपट सके।
संसद में उठा था मामला
बता दें कि शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा संसद में भी उठ चुका है। तब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि सरकार उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने पर विचार कर रही है, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। उन्‍होंने नौकरी क्‍वालिफाई कर ली थी लेकिन उनकी ज्‍वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद आया।
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