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अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश

Teja
10 Aug 2022 9:31 AM GMT
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश
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भारत सरकार ने एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंटों के लिए प्रस्थान और आगमन से 24 घंटे पहले केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का विवरण साझा करना अनिवार्य कर दिया है। 5 साल पहले केंद्रीय बजट में नए नियम की घोषणा की गई थी, हालांकि, अब रूपरेखा तैयार की गई है और इसके साथ ही भारत अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों का विवरण एकत्र करने वाले 60 देशों की सूची में शामिल हो गया है।

सरकार डेटा क्यों एकत्र करती है?
डेटा एकत्र करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि सरकार यात्रियों का जोखिम विश्लेषण करना चाहती है ताकि वह उन यात्रियों पर नजर रख सके जो वित्तीय धोखाधड़ी जैसी स्थिति के बाद देश छोड़ देते हैं। साथ ही, भुगतान विधियों, क्रेडिट कार्ड आदि के बारे में जानकारी का उपयोग कमियों का पता लगाने और उन्हें हल करने के लिए किया जाएगा।
सरकार इस जानकारी का उपयोग आयकर दाताओं के डेटा का मिलान करने के लिए करेगी, ताकि आईटीआर में गलत रिटर्न भरने वालों को देश छोड़ने से पहले पकड़ा जा सके। विदेश जाने वालों के डेटा से सरकार को कई तरह की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी।
विदेश जाने और भारत आने वालों की जानकारी रखे सरकार
- वित्त मंत्रालय ने 8 अगस्त को जारी किया नोटिफिकेशन
- सभी एयरलाइंस, उनके अधिकृत एजेंट सरकार के साथ यात्रियों का ब्योरा साझा करेंगे
- यह जानकारी यात्रा से 24 घंटे पहले देनी होगी
- यह सारी जानकारी एनसीटीसी-पी यानी नेशनल कस्टम्स टारगेटिंग सेंटर-पैसेंजर को देनी होगी
- यह CBIC के तहत सरकार का विभाग है
- यह एजेंसी यात्रियों का जोखिम विश्लेषण करती है
- एयरलाइंस को एक विशेष फॉर्म के जरिए यात्रा, गंतव्य, पीएनआर, भुगतान मोड, सामान, पासपोर्ट, लिंग आदि जैसी जानकारी देनी होगी।
- यह सारी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी


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