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सरकार ला रही है नया नियम
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जोरों-शोरों पर काम कर रही है. अब इसको लेकर सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक मसौदा जारी किया है जिसके तहत बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स (BOV) को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) रिनिवल करने और नए रजिस्ट्रेशन मार्क के असाइनमेंट के लिए शुल्क के भुगतान से छूट देने का प्रस्ताव किया है.
इसक मतलब यह है कि नए इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रिनिवल पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. हालांकि केन्द्रीय मोटर व्हीकल रूल, 1989 के रूल 81 में एक लाइन जोड़ने के अलावा इसमें कोई और जानकारी नहीं दी गई है. इसेक बारे में और भी जानकारी आनी बाकी है.
इस अधिसूचना में कहा गया है कि "बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल के लिए रूल 2 (U) में परिभाषित किए गए नियम के अनुसार, इन व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जारी करने या रिनिवल और नए रजिस्टेरश मार्क के असाइनमेंट के लिए शुल्क में छूट दी जाएगी. मंत्रालय ने ऐसे वाहनों को छूट देने का प्रस्ताव किया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग में बढ़ावा मिलेगा.
अगर अभी की बात करें तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड में काफी तेजी आई है. ऐसे में अगर यह नियम प्रभाव में आता है तो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं. इसके साथ ही डिमांड में भी तेजी आएगी और इसी के साथ यह मैन्युफैक्चरर्स को भारत में बैटरी बनाने के लिए प्रभावित करेगा. इससे भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की कीमत में भी कमी आएगी. बैटरी बनाने के लिए ज्यादा लागत की जरूरत होती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज्यादा डिमांड न होने के कारण कोई भी कंपनी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बनाने में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है. हालांकि कई वाहन निर्माता कंपनियां इन दिनों कार और बाइक लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही हैं.
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