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Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जम्मू-कश्मीर सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत समावेशन उपायों को बढ़ाया है। यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा सेवा और खेल तथा एआरआई और प्रशिक्षण मंत्री सतीश शर्मा ने आज यहां मीडिया से बातचीत करते हुए दी। मंत्री ने कहा, "सरकारी आदेश संख्या 47-जेके (एफसीएस एंड सीए) 2024 के अनुसार, नए निर्देश में छह वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों को परिवार के राशन कार्ड में शामिल करना अनिवार्य है। इन बच्चों को मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच), गैर-प्राथमिकता वाले परिवार (एनपीएचएच) या बहिष्करण जैसी प्रासंगिक श्रेणियों में शामिल किया जाएगा।" मंत्री ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र नागरिक पीछे न छूट जाए, एफसीएसएंडसीए विभाग को स्थापित मानदंडों का पालन करते हुए पहले से छूटे हुए पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें पीडीएस ढांचे में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।
मंत्री ने जोर देकर कहा, “आदेश का एक उल्लेखनीय प्रावधान विधवाओं और तलाकशुदा लोगों को शामिल करने से संबंधित है, जो पहले इस प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं थे। विभाग को सूचित करने पर, ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अपनी वित्तीय स्थिति और पात्रता के आधार पर अलग राशन कार्ड जारी करने के पात्र होंगे।” मंत्री ने आगे कहा कि यह पहल विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के बीच खाद्य और आवश्यक आपूर्ति तक समावेशी पहुंच को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।
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