सरकार ने उठाया बड़ा कदम विनिवेश को आकर्षक बनाने के लिए, जानें क्या होगा फायदा
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्ज बोझ तले दबे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश (Disinvestment) आकर्षक बनाने के लिये सरकार ने ऐसे उपक्रमों के निजी हाथों में जाने के बाद उनके पिछले घाटे को भविष्य में होने वाले मुनाफे में समायोजित करने की सुविधा देने का फैसला किया है. इससे ऐसे उपक्रमों के खरीदारों को फायदा होगा. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT ) ने इस संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी करते हुये कहा है कि आयकर (Income Tax) कानून की धारा 79 (Section 79) इस तरह के विनिवेश के बाद निजी हाथों में गये सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू नहीं होगी.
CBDT issues clarification regarding carry forward of losses in case of change in shareholding due to strategic disinvestment. Section 79 of the Income-tax Act, 1961 not to apply in a case involving change in shareholding due to such strategic disinvestment. pic.twitter.com/hQ34YyfDyU
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 10, 2021