सरकार ने ई-रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन नियमों को बनाया आसान, लाखों टैक्सपेयर्स को दी राहत, जानें बातें
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Portal) पर करदाताओं (Taxpayers) के रजिस्टर्ड खाते से जमा किये गये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को टैक्सपेयर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) के जरिये प्रमाणित माना जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अधिकारी और टैक्सपेयर्स के आमने -सामने आये बिना (फेसलेस) आकलन (Faceless Assesment) कार्यवाही में जमा किये गये रिकॉर्ड के सत्यापन को सरल बनाने को लेकर 6 सितंबर को इनकम टैक्स नियम में बदलाव किये.
CBDT inserted a new Rule 14C to ease authentication of electronic records submitted in faceless assessment proceedings. If electronic records are submitted through registered account of taxpayer on the income tax portal,separate authentication thru EVC is not required to be done. pic.twitter.com/p9NRAuXXQR
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 7, 2021