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सरकार ने दी बड़ी राहत, मौत के बाद अब परिवार को पेंशन पाने में नहीं होगी दिक्कत, बैंकों में दिए गए ये निर्देश

Shiddhant Shriwas
26 Jun 2021 1:00 PM GMT
सरकार ने दी बड़ी राहत, मौत के बाद अब परिवार को पेंशन पाने में नहीं होगी दिक्कत, बैंकों में दिए गए ये निर्देश
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पेंशनभोगी की मौत के बाद फैमिली पेंशन पाने के लिए परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. ऐसे में सरकार ने निमयों को आसान बनाते हुए बैंकों को इसके जल्द निपटारे के निर्देश दिए हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरकार ने पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन को लेकर होने वाली जद्दोजहद को कम करने का फैसला लिया है. इसके लिए नियमों को आसान बनाया गया है. अब परिवार के सदस्य पेंशनर की मौत के बाद चुनिंदा जरूरी दस्तावेज जमा करके आसानी से मासिक पेंशन ले सकते हैं. फैमिली पेंशन मामलों के जल्द निपटारे के लिए सरकार ने पेंशन संवितरण करने वाले बैंकों को निर्देश भी दिए हैं.

फैमिली पेंशन हासिल करने के लिए अभी तक परिवार के सदस्यों या पति व पत्नी को सदस्यों के विवरण समेत अन्य तमाम दस्तावेज जमा करने होते थे. इसके अलावा भी उन्हें कई अन्य फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, जिसके चलते निपटारे में वक्त ज्यादा लगता है. इसी समस्या को दूर करने के मकसद से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंकों को जल्द से जल्द स्थिति में सुधार के लिए कहा है.
ज्वाइंट खाता होने पर इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत
पति या पत्नी या परिवार के सदस्य, जिनका नाम मृतक पेंशनभोगी को जारी पीपीओ में शामिल है, उन्हें फैमिली पेंशन पाने के लिए कुछ चुनिंदा दस्तावेजों की जरूरत होगी. अगर पति या पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट है और पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो एक साधारण आवेदन पत्र, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशनभोगी को जारी पीपीओ की प्रति, यदि उपलब्ध हो, आवेदक की उम्र/जन्म तिथि का प्रमाण पत्र की कॉपी सौंपनी होगी. इसके वेरिफाई होने पर पेंशन मिलने लगेगी.
सिंगल अकाउंट होने पर क्या करें
उन मामलों में जहां पति या पत्नी का मृतक पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता नहीं था. उन्हें पारिवारिक पेंशन पाने के लिए दो गवाहों के हस्ताक्षर वाले फॉर्म 14 में आवेदन, मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशनभोगी को जारी पीपीओ की कॉपी, आवेदक की उम्र/जन्म तिथि का प्रमाण पत्र ये सौंपने होंगे. इन सभी दस्तावेजों को सेल्फ अटेस्ट करना होगा.
परिवार के दूसरे सदस्य कैसे लें पेशन
ऐसे मामलों में जहां पेंशनभोगी और पति या पत्नी की मृत्यु होने पर, पारिवारिक पेंशन परिवार के किसी अन्य सदस्य को देनी होती है. ऐसे में यदि परिवार के अन्य सदस्य को पीपीओ में पारिवारिक पेंशन के लिए साथ में नॉमिनी बनाया गया है तो ऊपर की तरह ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. मगर यदि परिवार के अन्य सदस्य का नाम पीपीओ में शामिल नहीं है, तो उन्हें नए पीपीओ जारी कराने के लिए उस कार्यालय से संपर्क करना होगा, जहां सरकारी कर्मचारी/पेंशनर ने पिछली बार सेवा की थी.


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