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सरकार ने बुधवार को व्यवसायों के लिए मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया। सरकार के इस फैसले के बाद अब व्यापारियों के पास अपना जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक वक्त होगा।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क।जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने वाले व्यवसाइयों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार ने बुधवार को जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाकिल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। सरकार ने बुधवार को व्यवसायों के लिए मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब व्यापारियों के पास अपना जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक वक्त होगा। आपको बाताते चलें कि इससे पहले व्यापारियों के लिए अपना जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) ने इस बारे में व्यापारियों को जानकारी देने के लिए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) ने ट्वीट करते हुए यह लिखा कि, "वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म GSTR-9C में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 31.12.2021 से आगे बढ़ाकर 28.02.2022 कर दिया गया है।
आपको बताते चलें कि, GSTR 9 माल और सेवा कर (GST) के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा वार्षिक रूप से दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है। इसमें विभिन्न कर शीर्षों के तहत की गई या प्राप्त की गई जावक और आवक आपूर्ति के बारे में विवरण शामिल होते हैं। GSTR-9C और GSTR-9 यह दोनों लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच सामंजस्य का एक विवरण है।
अपना जीएसटी वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना केवल 2 करोड़ रुपये से अधिक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य होता है। जबकि सुलह विवरण को केवल उन पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिनका कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक है।
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