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घरेलू कच्चे तेल पर सरकार ने घटाया विंडफॉल टैक्स, नई दरें लागू

Rani Sahu
17 Sep 2022 9:10 AM GMT
घरेलू कच्चे तेल पर सरकार ने घटाया विंडफॉल टैक्स, नई दरें लागू
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अंतररराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बाद देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Tax) को घटा दिया है। इसके साथ ही डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाला शुल्क भी कम किया गया है। नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 13,300 रुपये से घटाकर 10,500 रुपये प्रति टन कर दिया है। इसी तरह डीजल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 13.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसके अलावा एटीएफ के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 9 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।
बता दे की सरकार ने ये कदम सितंबर में क्रूड की भारतीय बास्केट में गिरावट के बाद उठाया है। यह अब औसतन 92.53 डॉलर प्रति बैरल हो गया है जबकि पिछले महीने (अगस्त) में क्रूड 97.40 डॉलर प्रति बैरल पर था। दरअसल, 1 जुलाई, 2022 के बाद से यह विंडफॉल टैक्स का पांचवां संशोधन किया गया है। इससे पहले 31 अगस्त को चौथी समीक्षा के दौरान सरकार ने विंडफॉल टैक्स में इजाफा किया था।
Rani Sahu

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