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सरकार ने बदले नियम, पोस्ट ऑफिस की NSC, SCSS में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर, जाने

Bhumika Sahu
18 Sep 2021 2:54 AM GMT
सरकार ने बदले नियम, पोस्ट ऑफिस की NSC, SCSS में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर, जाने
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वर्तमान में, गवर्नमेंट सेविंग्स प्रोमोशन जनरल रूल्स, 2018 में खाता खोलने, जमा करने, ट्रांसफर या खाते से पैसा निकालने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम्स (Post Office Savings Schemes) निवेशकों को सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट खोलने की सुविधा देता है. सरकार पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम्स में ज्वाइंट अकाउंट रखने वाले निवेशकों के लिए स्पष्टीकरण लेकर आई है. वर्तमान में, गवर्नमेंट सेविंग्स प्रोमोशन जनरल रूल्स, 2018 खाता खोलने, जमा करने, ट्रांसफर या खाते से पैसा निकालने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है. हालांकि, पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं के निवेशकों द्वारा खाता बंद करने और डुप्लीकेट पासबुक के लिए आवेदन करने के संबंध में सवाल उठाए गए थे, खासकर क्योंकि होल्डिंग का एक अलग तरीका हो सकता है. सरकार की ओर से स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंगल अकाउंट के अलावा, पीओ योजनाओं (PO Schemes) में ज्वाइंट ए (Joint A) और ज्वाइंट बी (Joint B) प्रकार के खातों को बनाए रखने की अनुमति है.

सरकार ने कहा कि नेशनल सेविंग्स स्कीम्स (National Savings Schemes) जैसे एनएससी (NSC), एससीएसएस (SCSS) और अन्य के तहत ज्वाइंट Joint B टाइप के खातों के संचालन के बारे में है. Joint A टाइप का खाता संयुक्त रूप से अधिकतम तीन वयस्कों के नाम से खोला जा सकता है, जो सभी धारकों को संयुक्त रूप से या सर्वाइवर या सर्वाइवर्स को देय होता है, जबकि Joint B-टाइप खाता तीन वयस्कों के नाम पर संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो किसी भी खाताधारक या सर्वाइवर या सर्वाइवर्स को देय.
आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs), वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने स्पष्ट किया है कि Joint B टाइप के खाते के मामले में किसी भी जमाकर्ता या जीवित जमाकर्ता द्वारा सभी प्रकार का ऑपरेशन कर सकते है. हालांकि, नॉन-सीबीएस पोस्ट ऑफिस के मामले में खाते या प्रमाण पत्र के ट्रांसफर और ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर के लिए आवेदन में, ज्वाइंट खाते में सभी जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर या तो A-टाइप या B-टाइप में हस्ताक्षर करने होंगे.
खाता बंद करने, डुप्लीकेट पासबुक जारी करने और खाते का ट्रांसफर के मामले में ज्वाइंट डिपॉजिटर्स या सर्वाइवर्स द्वारा ज्वाइंट बी टाइप के खाते के मामले में नेशनल सेविंग्स स्कीम्स के तहत सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम (SCSS) को छोड़कर सभी स्कीम के संबंध में किए जाने की अनुमति दी है. इसलिए, खाता बंद करने, डुप्लीकेट पासबुक जारी करने और खाते के हस्तांतरण आदि सहित खाते के सभी कार्यों को संयुक्त जमाकर्ताओं या उत्तरजीवी द्वारा संयुक्त बी प्रकार खाते के मामले में वरिष्ठ को छोड़कर सभी योजनाओं के संबंध में किए जाने की अनुमति दी जाएगी.
15 लाख रुपए कर सकते हैं जमा
SCSS के मामले में, कोई इंडिविजुअल अपने हिसाब से या जीवनसाथी के साथ ज्वाइंट खाता खोल सकता है. ज्वाइंट खाते में जमा की गई पूरी राशि केवल पहले खाताधारक को ही देय होगी. दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें प्रत्येक खाते में अधिकतम 15 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं, बशर्ते दोनों इंडिविजुअल रूप से खाता खोलने के लिए पात्र हों.
एससीएसएस खाते के मामले में, जमा की पूरी राशि पहले खाताधारक के लिए जिम्मेदार है, ज्वाइंट बी के मामले में ज्वाइंट डिपॉजिटर्स या सर्वाइवर द्वारा केवल तिमाही ब्याज की निकासी की अनुमति दी गई है.


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